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हत्या में पिता-पुत्रों सहित चार को उम्रकैद

Fri, 02 Oct 2020 01:51 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2020 01:51 AM IST
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Father and and his son got four year prisoner in murdercase
टप्पल क्षेत्र के गांव खंडेहा में प्लाट के विवाद में चार साल पहले हुई हत्या के मुकदमे में पिता व तीन बेटों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला एडीजे प्रथम मुकेश कुमार सिंघल के न्यायालय से सुनाया गया है।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी अमर सिंह तोमर के अनुसार, पांच अक्तूबर 2016 को प्लाट के विवाद में गांव खंडेहा के कल्लू की गोली मारकर हत्या की गई थी। दिनदहाड़े हुई इस हत्या में कल्लू के भाई रामपाल ने गांव के ही पप्पू व उसके बेटे अंकुर, अमित व सुधीर को नामजद किया था। अदालत में सत्र परीक्षण के दौरान चारों को दोषी पाया गया है और उम्रकैद की सजा से दंडित किया है। साथ में पांच हजार रुपया जुर्माना भी तय किया है।
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ऑनलाइन ठगी मामले में जमानत खारिज
एडीजे-12 के न्यायालय से ऑनलाइन नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले रैकेट के सदस्य की जमानत खारिज की गई है। एडीजीसी प्रमेंद्र कुमार जैन के अनुसार 18 अगस्त को दर्ज रिपोर्ट के आधार पर क्वार्सी पुलिस ने नोएडा से इस रैकेट के अभिषेक चौहान निवासी सिकंदराराऊ आदि को दबोचा था। इसमें अभिषेक की जमानत खारिज की गई है।
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