फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Documentary evidence presented in Tariq murder case

अलीगढ़ : तारिक हत्याकांड में पेश किए दस्तावेजी साक्ष्य, अब 21 को बहस

Fri, 18 Feb 2022 11:53 PM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 18 Feb 2022 11:53 PM IST
विज्ञापन
Documentary evidence presented in Tariq murder case
बाबरी मंडी इलाके के बहुचर्चित तारिक हत्याकांड में बृहस्पतिवार को बचाव पक्ष ने दस्तावेजी साक्ष्य पेश कर दिए हैं। अब इस मामले में बहस के लिए 21 तारीख नियत कर दी गई है। बता दें कि इस हत्याकांड में भाजपा नेता विनय वार्ष्णेय मुख्य आरोपी है, जो इन दिनों एटा जेल में निरुद्ध है।
विज्ञापन

ऊपरकोट पर सीएए-एनआरसी के विरोध के दौरान हुए उपद्रव में बाबरी मंडी में सांप्रदायिक टकराव हुआ था, जिसमें तारिक की हत्या हुई थी। विनय वार्ष्णेय सहित तीन आरोपी बनाए गए। मामले में पिछले दिनों गवाही पूरी हो गई और विनय के भी बयान दर्ज हो गए। बृहस्पतिवार को मामले में साक्ष्य पेशी की तारीख नियत थी। जिसमें बचाव पक्ष के अधिवक्ता नीरज चौहान के अनुसार मामले में दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए हैं और अब 21 फरवरी बहस की तारीख नियत की है।
विज्ञापन

पुलिस ने दबाव में बदलवाए बयान, अब फिर से होंगे
पालीमुकीमपुर क्षेत्र की किशोरी से दुष्कर्म के मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस पर दबाव बनाकर बयान बदलवाने और डराकर मेडिकल परीक्षण न कराने का आरोप लगाया। जिसे लेकर एडीजे पॉक्सो न्यायालय ने परिवार के अनुरोध पर फिर से बयान दर्ज कराने और मेडिकल परीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में एसएसपी व सीएमओ को आदेश की प्रति भेजी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह के अनुसार, पीड़ित की ओर से दो फरवरी को यह अर्जी अदालत में दी गई कि उसकी बहन संग नामजदों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। जब मामला पुलिस के पास भेजा गया तो मेडिकल परीक्षण के नाम पर किशोरी को डराया तो उसने मेडिकल कराने से इंकार कर दिया। इसी तरह न्यायालय में बयान दर्ज कराने के दौरान डराकर उससे दुष्कर्म के बजाय छेड़खानी का बयान देने का दबाव बनाया। उससे कहा गया था कि अगर उसने दुष्कर्म की बात कही तो आरोपियों को सजा हो जाएगी और बेवजह तेरे परिवार से रंजिश हो जाएगी। इस डर से उसने बयान बदले। न्यायालय ने इस मामले में नए सिरे से बयान दर्ज कराने व मेडिकल कराने के निर्देश दिए हैं।

शराब कांड सहित कई आरोपों में जमानत अर्जियां खारिज
अलीगढ़। एडीजे प्रथम शाहिद रजा के न्यायालय से खैर से जुड़े शराब कांड के मुकदमे में ककौला शराब ठेके के लाइसेंसी राजेंद्रपाल सिंह निवासी चंगेरी हरदुआगंज की और दहेज हत्या में छर्रा बाई कला के इंद्रपाल की जमानत अर्जियां खारिज की गई हैं। यह जानकारी एडीजीसी अमर सिंह तोमर ने दी। वही एडीजे पॉक्सो द्वितीय की अदालत से दुष्कर्म के आरोपी पिसावा के अज्जू की जमानत अर्जी खारिज की गई है। यह जानकारी एडीजीसी रघुवंश शर्मा ने दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed