फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Divyanga ten years rigorous imprisonment in the rape of teenager

दिव्यांग किशोरी से दुष्कर्म में दस साल की सश्रम कैद

Wed, 08 Jun 2016 01:35 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Wed, 08 Jun 2016 01:35 AM IST
विज्ञापन
हरदुआगंज इलाके में शारीरिक व मानसिक रूप से दिव्यांग किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी विवाहित युवक को फास्ट ट्रैक न्यायालय प्रथम के विद्वान न्यायाधीश जमशेद अली के न्यायालय से सजा सुनाई गई है। अदालत ने उसे दस साल की सश्रम सजा के साथ दस हजार रुपये जुर्माने से भी दंडित किया है।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी महाराज सिंह के अनुसार 18 अक्तूबर 2014 को 15 वर्षीय किशोरी गांव में ही बने नोहरे में पशुओं के पास चारा आदि एकत्रित कर रही थी। तभी पड़ोस के ही नामजद आरोपी मनोज ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी बीच जब छोटी बहन पहुंची तो उसे देख धमकाते हुए भाग गया था। बड़ी बहन की हालत देख वह चीखी और परिजनों को बुलाया। प्रकरण में मुकदमा दर्ज होने के साथ अन्य कार्रवाई हुईं।
विज्ञापन

साक्ष्यों व गवाही आदि के  आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। साथ ही खुद पीड़िता ने अदालत में उसके खिलाफ बयान देते हुए उसे पहचाना। इन साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने मंगलवार को आरोपी को सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed