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दिव्यांग किशोरी से दुष्कर्म में दस साल की सश्रम कैद
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 08 Jun 2016 01:35 AM IST
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हरदुआगंज इलाके में शारीरिक व मानसिक रूप से दिव्यांग किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी विवाहित युवक को फास्ट ट्रैक न्यायालय प्रथम के विद्वान न्यायाधीश जमशेद अली के न्यायालय से सजा सुनाई गई है। अदालत ने उसे दस साल की सश्रम सजा के साथ दस हजार रुपये जुर्माने से भी दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी महाराज सिंह के अनुसार 18 अक्तूबर 2014 को 15 वर्षीय किशोरी गांव में ही बने नोहरे में पशुओं के पास चारा आदि एकत्रित कर रही थी। तभी पड़ोस के ही नामजद आरोपी मनोज ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी बीच जब छोटी बहन पहुंची तो उसे देख धमकाते हुए भाग गया था। बड़ी बहन की हालत देख वह चीखी और परिजनों को बुलाया। प्रकरण में मुकदमा दर्ज होने के साथ अन्य कार्रवाई हुईं।
साक्ष्यों व गवाही आदि के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। साथ ही खुद पीड़िता ने अदालत में उसके खिलाफ बयान देते हुए उसे पहचाना। इन साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने मंगलवार को आरोपी को सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी महाराज सिंह के अनुसार 18 अक्तूबर 2014 को 15 वर्षीय किशोरी गांव में ही बने नोहरे में पशुओं के पास चारा आदि एकत्रित कर रही थी। तभी पड़ोस के ही नामजद आरोपी मनोज ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी बीच जब छोटी बहन पहुंची तो उसे देख धमकाते हुए भाग गया था। बड़ी बहन की हालत देख वह चीखी और परिजनों को बुलाया। प्रकरण में मुकदमा दर्ज होने के साथ अन्य कार्रवाई हुईं।
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साक्ष्यों व गवाही आदि के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। साथ ही खुद पीड़िता ने अदालत में उसके खिलाफ बयान देते हुए उसे पहचाना। इन साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने मंगलवार को आरोपी को सजा सुनाई है।
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