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अपहरण-हत्या सहित कई अपराधों में जमानत खारिज

Sun, 20 Feb 2022 01:23 AM IST
राजेश सिंह क्राइम डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़
क्राइम डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़ Published by: राजेश सिंह Updated Sun, 20 Feb 2022 01:23 AM IST
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Bail rejected in many crimes including kidnapping and murder
चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo
जिला जज डॉ. बब्बू सारंग के न्यायालय से अपहरण-हत्या सहित अन्य कई अपराधों में जमानत अर्जियां खारिज की गई हैं। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता डीजीसी फौजदारी धीरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार गोधा में अपहरण व हत्या के मुकदमे के आरोपी कल्याणपुर के हेमंत की जमानत खारिज की गई है।
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इसी तरह क्वार्सी में पत्नी की मारपीट कर हत्या के आरोपी गोविंद नगर के नाथूराम की जमानत खारिज की गई है। इसी न्यायालय से दुष्कर्म के आरोपी मोनिश खान की व कोतवाली में दुष्कर्म हमले के आरोपी खाईडोरा के हातिम की जमानत खारिज की गई है। इधर, एडीजे पॉक्सो विशेष न्यायालय द्वितीय की अदालत से दुष्कर्म के आरोपी हसनपुर गंगीरी के अड्डू उर्फ फरमान की जमानत खारिज की है। यह जानकारी विशेष लोक अभियोजक रघुवंश शर्मा ने दी है।
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