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किशोरी से अपहरण और दुष्कर्म में आरोपी को सजा
Sun, 17 Jan 2021 01:55 AM IST
राजेश सिंह
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
Published by: राजेश सिंह
Updated Sun, 17 Jan 2021 01:55 AM IST
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महानगर के कोतवाली क्षेत्र के तमोलीपाड़ा इलाके से किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने सजा सुनाई है। एडीजे विशेष न्यायालय तृतीय पॉक्सो के न्यायाधीश ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत दस साल सजा व 50 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। मिशन शक्ति अभियान के तहत यह फैसला सुनाया गया है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी कुलदीप तोमर के अनुसार वाकया 13/14 जून 2014 का है, जब इलाके की 14 वर्षीय किशोरी गायब हो गई। इस मामले में पास ही नौकरी करने वाले भाना उर्फ भानुप्रकाश निवासी सबलपुर डिबाई बुलंदशहर को नामजद कर अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया गया।
मामले में किशोरी की बरामदगी के बाद दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट बढ़ाया गया। अदालत में चार्जशीट दायर की गई। तभी से आरोपी जेल में है। मामले में न्यायालय ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर आरोपी को अपहरण व दुष्कर्म का दोषी करार पॉक्सो एक्ट के तहत दस साल सजा व 50 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी कुलदीप तोमर के अनुसार वाकया 13/14 जून 2014 का है, जब इलाके की 14 वर्षीय किशोरी गायब हो गई। इस मामले में पास ही नौकरी करने वाले भाना उर्फ भानुप्रकाश निवासी सबलपुर डिबाई बुलंदशहर को नामजद कर अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया गया।
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मामले में किशोरी की बरामदगी के बाद दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट बढ़ाया गया। अदालत में चार्जशीट दायर की गई। तभी से आरोपी जेल में है। मामले में न्यायालय ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर आरोपी को अपहरण व दुष्कर्म का दोषी करार पॉक्सो एक्ट के तहत दस साल सजा व 50 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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