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पूजा शकुन पांडेय पति सहित जेल से रिहा
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला अलीगढ़।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुतले को गोली मारने और उसका दहन करने के मामले में जेल भेजी गईं अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडेय व उनके पति अशोक पांडेय को गुरुवार को जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया।
इस मौके पर उनके तमाम समर्थक जेल के गेट पर मौजूद रहे और उनका स्वागत किया गया। बता दें कि पुलिस ने नोएडा के टप्पल टी-प्वाइंट से 5 फरवरी की रात दोनों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 6 फरवरी की सुबह कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें जेल भेजा गया था।
शौर्य दिवस पर 30 जनवरी को अखिल भारत हिंदू महासभा के बी दास कंपाउंड नौरंगाबाद स्थित कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुतले को गोली मारने व पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया था। इसकी जानकारी पर पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेते हुए पूजा शकुन व अशोक पांडेय सहित 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था। इनमें से पूजा शकुन व अशोक पांडेय सहित नौ लोग गिरफ्तार हो चुके हैं।
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दोनों की ओर से सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी दायर की गई थी, जिस पर गुरुवार की तारीख नियत थी। दोपहर में जमानत मंजूर होने के बाद दोनों का रिहाई आदेश जेल भेजा गया। उनके पैरोकार अधिवक्ता गजेंद्र वर्मा के अनुसार देर शाम दोनों की कारागार से रिहाई कर दी गई। इस मौके पर स्वागत में तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुतले को गोली मारने और उसका दहन करने के मामले में जेल भेजी गईं अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडेय व उनके पति अशोक पांडेय को गुरुवार को जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया।
इस मौके पर उनके तमाम समर्थक जेल के गेट पर मौजूद रहे और उनका स्वागत किया गया। बता दें कि पुलिस ने नोएडा के टप्पल टी-प्वाइंट से 5 फरवरी की रात दोनों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 6 फरवरी की सुबह कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें जेल भेजा गया था।
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शौर्य दिवस पर 30 जनवरी को अखिल भारत हिंदू महासभा के बी दास कंपाउंड नौरंगाबाद स्थित कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुतले को गोली मारने व पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया था। इसकी जानकारी पर पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेते हुए पूजा शकुन व अशोक पांडेय सहित 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था। इनमें से पूजा शकुन व अशोक पांडेय सहित नौ लोग गिरफ्तार हो चुके हैं।
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दोनों की ओर से सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी दायर की गई थी, जिस पर गुरुवार की तारीख नियत थी। दोपहर में जमानत मंजूर होने के बाद दोनों का रिहाई आदेश जेल भेजा गया। उनके पैरोकार अधिवक्ता गजेंद्र वर्मा के अनुसार देर शाम दोनों की कारागार से रिहाई कर दी गई। इस मौके पर स्वागत में तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे।