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पत्नी की हत्या में करवाचौथ के दिन पति को उम्रकैद
Updated Sun, 28 Oct 2018 02:32 AM IST
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क्राइम न्यूज, अमर उजाला, अलीगढ़
एडीजे- फास्ट ट्रैक प्रथम अच्छे लाल सरोज के न्यायालय से करवा चौथ के दिन पति की हत्या के आरोपी पति को उम्रकैद की सजा से दंडित किया गया है। पिछले वर्ष यह घटना सासनी गेट के अवतार नगर में हुई थी, जिसमें दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। मगर अदालत ने इसे हत्या का मुकदमा करार देकर आरोपी को सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी केएम जौहरी के अनुसार भोजपुर दलावली बरला के होरीलाल ने 22 जनवरी 2017 को सासनी गेट में यह मुकदमा दर्ज कराया था कि उसने अपनी बेटी की शादी चार साल पहले महेश निवासी अवतार नगर संग की थी। शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा और घटना के दिन उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। दंपती पर एक बच्चा भी था। इस मुकदमे में महेश, उसके पिता लख्मी व मां माहेश्वरी देवी को भी नमाजद किया गया। अदालत ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर महेश को सीधे-सीधे हत्या का दोषी करार दिया, जबकि बाकी आरोपियों को बरी कर दिया। महेश को उम्रकैद व 25 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
दबंगई में हत्या में तीन आरोपियों को उम्रकैद
अतरौली में 2006 में हुई घटना में आया अदालत का फैसला
अलीगढ़। अतरौली के गांव गदाईपुर में वर्ष 2006 में हुई राजवीर की हत्या में एडीजे-6 संजय कुमार प्रथम के न्यायालय से तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। वहीं दो आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी महाराज सिंह के अनुसार वाकया 3 जून 2006 का है, जब गांव गदाईपुर के राजवीर सिंह को नामजदों ने गोली मार दी थी। यह हमला रंजिश व दबंगई में किया गया था। बाद में राजवीर की मौत हो गई। इस मुकदमे में भाई राजेंद्र ने राकेश, कोमल, सुखराम, पृथ्वी को नामजद किया था, जबकि पुलिस ने झरगद व श्यौजीत को भी आरोपी बनाया था। अदालत में साक्ष्यों व गवाही के आधार पर राकेश, कोमल व सुखराम को उम्रकैद व 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। साथ ही जुर्माने से आधी रकम पीड़ित परिवार को देने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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एडीजे- फास्ट ट्रैक प्रथम अच्छे लाल सरोज के न्यायालय से करवा चौथ के दिन पति की हत्या के आरोपी पति को उम्रकैद की सजा से दंडित किया गया है। पिछले वर्ष यह घटना सासनी गेट के अवतार नगर में हुई थी, जिसमें दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। मगर अदालत ने इसे हत्या का मुकदमा करार देकर आरोपी को सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी केएम जौहरी के अनुसार भोजपुर दलावली बरला के होरीलाल ने 22 जनवरी 2017 को सासनी गेट में यह मुकदमा दर्ज कराया था कि उसने अपनी बेटी की शादी चार साल पहले महेश निवासी अवतार नगर संग की थी। शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा और घटना के दिन उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। दंपती पर एक बच्चा भी था। इस मुकदमे में महेश, उसके पिता लख्मी व मां माहेश्वरी देवी को भी नमाजद किया गया। अदालत ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर महेश को सीधे-सीधे हत्या का दोषी करार दिया, जबकि बाकी आरोपियों को बरी कर दिया। महेश को उम्रकैद व 25 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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दबंगई में हत्या में तीन आरोपियों को उम्रकैद
अतरौली में 2006 में हुई घटना में आया अदालत का फैसला
अलीगढ़। अतरौली के गांव गदाईपुर में वर्ष 2006 में हुई राजवीर की हत्या में एडीजे-6 संजय कुमार प्रथम के न्यायालय से तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। वहीं दो आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी महाराज सिंह के अनुसार वाकया 3 जून 2006 का है, जब गांव गदाईपुर के राजवीर सिंह को नामजदों ने गोली मार दी थी। यह हमला रंजिश व दबंगई में किया गया था। बाद में राजवीर की मौत हो गई। इस मुकदमे में भाई राजेंद्र ने राकेश, कोमल, सुखराम, पृथ्वी को नामजद किया था, जबकि पुलिस ने झरगद व श्यौजीत को भी आरोपी बनाया था। अदालत में साक्ष्यों व गवाही के आधार पर राकेश, कोमल व सुखराम को उम्रकैद व 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। साथ ही जुर्माने से आधी रकम पीड़ित परिवार को देने के निर्देश भी दिए गए हैं।