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फिलहाल नहीं होगी पाकिस्तानी नागरिक की रिहाई

Tue, 14 Aug 2018 01:52 AM IST
Updated Tue, 14 Aug 2018 01:52 AM IST
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फिलहाल नहीं होगी पाकिस्तानी नागरिक की रिहाई
क्राइम डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
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महानगर के सासनी गेट के बीबी की सराय का फर्जी पता बताकर जेल गए मादक पदार्थों के तस्कर पाकिस्तानी नागरिक की रिहाई फिलहाल टल गई है। एक तरफ जहां उसके जमानतदारों ने अपनी जमानत वापस ले ली है। वहीं अदालत ने भी जेल से उसका रिहाई आदेश वापस (री-काल) मंगा लिया है। वहीं अब उसके संबंध में अभियोजन स्तर से शासन स्तर पर विमर्श करने के बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि पिछले सप्ताह इस बंदी को जमानत दे दी गई थी।

वाकया उत्तराखंड के मुक्तेश्वर से शुरू हुआ। वहां इकबाल पुत्र अब्दुल सत्तार निवासी गांधी रोड करांची (पाकिस्तान) को पुलिस ने पकड़ा था। पूछताछ में उसने अपना पता बीबी की सराय सासनी गेट अलीगढ़ बताया और स्वीकारा कि 2007 में उसे कोतवाली ऊपरकोट पुलिस ने भी तस्करी में जेल भेजा था। इसके बाद वह जमानत पर छूट आया तो यहां 2010 में उसकी फिर कोतवाली से गिरफ्तारी हुई। इस बार जब जेल गया तो मुक्तेश्वर की अदालत ने उसे अपने यहां के मुकदमे में तलब कर लिया। इसी बीच उसे मुक्तेश्वर न्यायालय ने 10 साल की सजा व 1 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया और 2010 के अलीगढ़ के मुकदमे में भी उसे 5 साल की सजा सुना दी गई। अब चूंकि 2007 का अलीगढ़ का मुकदमा अदालत में लंबित था तो यहां की अदालत की तलबी पर उसे मुक्तेश्वर से जुलाई 2017 में यहां शिफ्ट कर दिया गया। तब से वह अलीगढ़ जेल में ही था।
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इधर, अदालती प्रक्रिया में उसके पते का सत्यापन कराया गया। इस सत्यापन के दौरान स्थानीय लोगों ने भेद खोला कि वह मूल रूप से पाकिस्तान का है। इस पर सीओ एलआईयू ने जांच की। इसके बाद दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास को भी सूचना भेज दी गई। इसकी जांच में इकबाल का पाकिस्तान का पता सही होने का सच सामने आया। बताया गया कि तस्करी करते-करते वह भारत आ गया। पकड़े जाने पर इकबाल उल्टे-सीधे पते बताकर बचता रहा। इसके बाद अब एडीजे-12 के न्यायालय से उसकी जमानत मंजूर कर ली गई है। इस पर कारागार प्रशासन ने अदालत को प्रकरण से अवगत कराया। साथ में जिला प्रशासन को भी पत्र भेजा। इसके आधार पर एक तरफ जहां जमानतदारों ने अपनी जमानत वापस ले ली है। इसकी पुष्टि एडीजीसी सुधांशु अग्रवाल ने की है। वहीं अदालत ने जेल से अपना रिहाई आदेश वापस तलब कर लिया है।
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पाकिस्तानी नागरिक इकबाल के रिहाई के संबंध में अदालत द्वारा भेजा गया रिहाई आदेश अदालत स्तर से वापस तलब कर लिया गया है। अब उसकी रिहाई टल गई है। आगे अभियोजन स्तर से शासन पर वार्ता के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा।
- आलोक सिंह वरिष्ठ अधीक्षक जेल

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