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Aligarh News: इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी के आदेश, पुलिस आयुक्त को लिखा पत्र, यह है मामला
Tue, 06 Feb 2024 07:25 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Tue, 06 Feb 2024 07:25 PM IST
सार
अलीगढ़ में जवां के हत्या और डकैती के मामले में अदालत में ट्रायल चल रहा है। जिसमें वर्तमान में प्रयागराज नैनी में तैनात इंस्पेक्टर यशपाल सिंह की गवाही होनी है। बार-बार तलबी के बाद भी इंस्पेक्टर गवाही के लिए नहीं आ रहे। इस पर अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी करते हुए गिरफ्तारी आदेश जारी किया है।
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गिरफ्तारी का आदेश।
- फोटो : प्रतीकात्मक
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विस्तार
अलीगढ़ में जवां के वर्ष 2011 के हत्या और डकैती के मामले में गवाही देने न आने पर इंस्पेक्टर के खिलाफ गिरफ्तारी आदेश जारी किया गया है। यह आदेश एडीजे-नौ सुनील कुमार की अदालत ने जारी कर प्रयागराज पुलिस आयुक्त को पत्र भेजा है। बता दें कि इंस्पेक्टर वर्तमान में प्रयागराज के नैनी में तैनात है।
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अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी रामकुमार के अनुसार जवां के हत्या और डकैती के मामले में अदालत में ट्रायल चल रहा है। जिसमें वर्तमान में प्रयागराज नैनी में तैनात इंस्पेक्टर यशपाल सिंह की गवाही होनी है। बार-बार तलबी के बाद भी इंस्पेक्टर गवाही के लिए नहीं आ रहे। इस पर अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी करते हुए गिरफ्तारी आदेश जारी किया है।
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आदेश में कहा है कि वारंट तामील कराया जाए और टीम बनाकर इंस्पेक्टर को बीस फरवरी को हर हाल में अदालत में पेश किया जाए। अन्यथा की स्थिति में गवाही का मौका समाप्त कर मुकदमे में निर्णय लिया जाएगा। जिसके लिए इंस्पेक्टर व पुलिस महकमा जिम्मेदार होगा। इस संबंध में पत्र प्रयागराज पुलिस आयुक्त को भेजा गया है।
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