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15 में से कोई एक दस्तावेज दिखाने पर कर सकते हैं मतदान

Thu, 29 Apr 2021 12:31 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 29 Apr 2021 12:31 AM IST
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Can vote on showing any one of the 15 documents
जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से मतदाताओं के लिए मताधिकार के उपयोग के लिए 15 प्रकार के पहचान पत्रों की मंजूरी दी है। इनमें से कोई भी एक दस्तावेज दिखाने पर मतदाता को वोट डालने दिया जाएगा। इधर, कोरोना को लेकर गाइड लाइन जारी की हैं कि मतदान केंद्र पर सिर्फ पहचान पत्र पर चस्पा फोटो से चेहरा मिलान के दौरान ही मास्क उतारा जा सकेगा। इसके अलावा मास्क उतारने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा मतदान के लिए आने वाले वोटरों को दो-दो गज की दूरी बनाते हुए कतार लगानी होगी।
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मतदाता पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- बैंक एवं पोस्ट ऑफिस की पासबुक
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पासपोर्ट
- आयकर पहचान पत्र
- राशन कार्ड
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटो युक्त पहचान पत्र
- संपत्ति संबंधी मूल अभिलेख
- फोटो युक्त पेंशन अभिलेख यथा भूतपूर्व सैनिक/वृद्वावस्था, दिव्यांग पेंशन पास बुक, फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र
- शस्त्र लाइसेंस
- मनरेगा जाब कार्ड
- स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
- सांसदों, विधायकों एवं विधान परिषद सदस्यों द्वारा जारी सरकारी पहचान पत्र
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