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बड़ी राहत : देहात आज से ऑरेंज जोन में सुबह से शाम सात बजे तक खुलेंगे बाजार
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अलीगढ़ में लॉकडाउन के दौरान सड़क पर पसरा सन्नाटा।
- फोटो : CITY OFFICE
लॉकडाउन 3.0 आज से प्रभावी होगा। जिला प्रशासन ने केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार देहात इलाके को ऑरेंज जोन घोषित करने के साथ ही कई छूट भी दी हैं। ऑरेज जोन में बाजार सुबह सात से शाम सात बजे तक कई शर्तों के अनुुपालन के साथ खुलेंगे।
हालांकि, धार्मिक स्थल और शराब की दुकान/मॉडल शॉप/बार अभी भी बंद रहेंगे। जिला प्रशासन इसके लिए शासन की आबकारी नीति की गाइडलाइन आने की प्रतिक्षा में है। जिलाधिकारी ने साफ किया है कि किसी भी दुकान पर पांच से अधिक लोग एक साथ खड़े होकर खरीदारी नहीं कर सकेंगे। दुकानदार और ग्राहकों को मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए संबंधित इलाकों के मजिस्ट्रेट के निर्देश में चार सदस्यीय दल तहसील स्तर पर काम करेगा। यह दल सुबह दस से शाम सात बजे तक भ्रमणशील रहेगा।
जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार अलीगढ़ शहर रेड जोन में है और देहात क्षेत्र ऑरेंज जोन में हैं। रेड जोन एरिया में बाजार/प्रतिष्ठान/ संस्थान खोलने की कार्रवाई के संबंध में शासन से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ हैं। शहर में जो व्यवस्था है, वही यथावत लागू रहेगी। ग्रामीण क्षेत्र ऑरेंज जोन में है। इसके तहत ऑरेंज जोन में जो भी दुकानें/ प्रतिष्ठान/संस्थान सुबह 7 बजे से सायं 7 बजे तक की निर्धारित अवधि में प्रतिदिन खुलेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में लोग सिर्फ अपने वाहनों से ही आवागमन करेंगे, जिसमें दो पहिया वाहन पर एक तथा चार पहिया वाहन में सिर्फ दो व्यक्ति भ्रमण कर सकते हैं।
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प्रतिष्ठान/संस्थान मालिकों के द्वारा अपने प्रतिष्ठानों के सामने एक-एक मीटर की दूरी पर गोल बनवाने होंगे, हाथ धोने के लिए पानी व साबुन की व्यवस्था करनी होगी, मास्क व ग्लब्स, सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। हालांकि, इस जोन में मंदिर-मस्जिद या अन्य धार्मिक स्थल, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान आदि नहीं खोले जाएंगे। शराब की दुकानें भी नहीं खुलेंगी।
टप्पल के संबंध में निर्णय आज
लॉकडाउन 3.0 में जनपद के देहात क्षेत्र में छूट मिल गई है। मगर, टप्पल में रविवार को एक महिला के संक्रमित पाए जाने पर वहां बाजार खोलने की छूट अभी नहीं दी जा रही है। एसडीएम खैर अंजुम बी ने बताया कि इस संबंध में आज यानी सोमवार को बैठक कर पूरी समीक्षा की जाएगी। इसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि किस एरिया को खोलना है और किस पर पाबंदी रखनी है। फिलहाल कोरोना संक्रमित महिला के निवास के 200 मीटर दायरे में इलाके को सील कर दिया गया है।
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हालांकि, धार्मिक स्थल और शराब की दुकान/मॉडल शॉप/बार अभी भी बंद रहेंगे। जिला प्रशासन इसके लिए शासन की आबकारी नीति की गाइडलाइन आने की प्रतिक्षा में है। जिलाधिकारी ने साफ किया है कि किसी भी दुकान पर पांच से अधिक लोग एक साथ खड़े होकर खरीदारी नहीं कर सकेंगे। दुकानदार और ग्राहकों को मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए संबंधित इलाकों के मजिस्ट्रेट के निर्देश में चार सदस्यीय दल तहसील स्तर पर काम करेगा। यह दल सुबह दस से शाम सात बजे तक भ्रमणशील रहेगा।
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जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार अलीगढ़ शहर रेड जोन में है और देहात क्षेत्र ऑरेंज जोन में हैं। रेड जोन एरिया में बाजार/प्रतिष्ठान/ संस्थान खोलने की कार्रवाई के संबंध में शासन से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ हैं। शहर में जो व्यवस्था है, वही यथावत लागू रहेगी। ग्रामीण क्षेत्र ऑरेंज जोन में है। इसके तहत ऑरेंज जोन में जो भी दुकानें/ प्रतिष्ठान/संस्थान सुबह 7 बजे से सायं 7 बजे तक की निर्धारित अवधि में प्रतिदिन खुलेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में लोग सिर्फ अपने वाहनों से ही आवागमन करेंगे, जिसमें दो पहिया वाहन पर एक तथा चार पहिया वाहन में सिर्फ दो व्यक्ति भ्रमण कर सकते हैं।
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प्रतिष्ठान/संस्थान मालिकों के द्वारा अपने प्रतिष्ठानों के सामने एक-एक मीटर की दूरी पर गोल बनवाने होंगे, हाथ धोने के लिए पानी व साबुन की व्यवस्था करनी होगी, मास्क व ग्लब्स, सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। हालांकि, इस जोन में मंदिर-मस्जिद या अन्य धार्मिक स्थल, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान आदि नहीं खोले जाएंगे। शराब की दुकानें भी नहीं खुलेंगी।
टप्पल के संबंध में निर्णय आज
लॉकडाउन 3.0 में जनपद के देहात क्षेत्र में छूट मिल गई है। मगर, टप्पल में रविवार को एक महिला के संक्रमित पाए जाने पर वहां बाजार खोलने की छूट अभी नहीं दी जा रही है। एसडीएम खैर अंजुम बी ने बताया कि इस संबंध में आज यानी सोमवार को बैठक कर पूरी समीक्षा की जाएगी। इसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि किस एरिया को खोलना है और किस पर पाबंदी रखनी है। फिलहाल कोरोना संक्रमित महिला के निवास के 200 मीटर दायरे में इलाके को सील कर दिया गया है।