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Aligarh News: सराय हकीम कांड में आरोपियों को नहीं मिली राहत, शशांक-मोहित सहित सात की जमानत याचिका खारिज
Tue, 07 Apr 2026 10:37 PM IST
Chaman Kumar Sharma
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: Chaman Kumar Sharma
Updated Tue, 07 Apr 2026 10:37 PM IST
सार
सराय हकीम बाजार में 12 मार्च की देर रात करीब पौने नौ बजे हुए फायरिंग कांड में पुलिस की ओर से दोनों गुटों पर अपराध दर्ज किया गया था। इस मामले में अब तक 16 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं।
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कोर्ट (प्रतीकात्मक फोटो)
- फोटो : एएनआई
विस्तार
अलीगढ़ महानगर के सराय हकीम कांड में अब भजयुमो मंत्री शशांक पंडित, मोहित शर्मा, घायल हिस्ट्रीशीटर शोएब सहित सात आरोपियों की जमानत अर्जी एडीजे-2 की अदालत ने खारिज कर दी है। इनमें शोएब व हमजा की जमानत अदम पैरवी में खारिज की गई हैं। इस तरह इस प्रकरण में अब तक 12 आरोपियों की जमानत खारिज की गई हैं।
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सराय हकीम बाजार में 12 मार्च की देर रात करीब पौने नौ बजे हुए फायरिंग कांड में पुलिस की ओर से दोनों गुटों पर अपराध दर्ज किया गया था। इस मामले में अब तक 16 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। इनमें से पांच आरोपियों की पूर्व में जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। अब भाजयुमो मंत्री शशांक पंडित, हनी शिवाजी, मोहित शर्मा, अरुण, गौरव की जमानत याचिका पर सुनवाई की तारीख नियत थी। एडीजे-2 की अदालत में पांचों की जमानत पर सुनवाई कर ली गई है।
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वहीं मंगलवार को शोएब व हमजा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, मगर आवाज लगाने के बाद भी दोनों की ओर से कोई हाजिर नहीं हुआ। इसके बाद न्यायालय ने दोनों की जमानत याचिका अदम पैरवी में खारिज करते हुए शशांक सहित उन पांचों की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। इस तरह मंगलवार को कुल सात जमानत इस मामले में खारिज की गईं हैं। पूर्व में इस मामले में 5 जमानत खारिज हो चुकी हैं। इस तरह कुल 12 जमानत अर्जी खारिज हो गईं हैं।
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