फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Attachment order against CO, salary will also be deducted

सीओ के खिलाफ कुर्की आदेश, वेतन से भी होगी कटौती

Tue, 23 Aug 2022 01:04 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 23 Aug 2022 01:04 AM IST
विज्ञापन
Attachment order against CO, salary will also be deducted
देहली गेट क्षेत्र के वर्ष 2011 के हत्या के एक मुकदमे में गैर जमानती वारंट के तामील होने के बाद भी सीओ अछनेरा के गवाही देने न आने पर अदालत ने सख्ती दिखाई है। एडीजे-3 की अदालत से आगरा के सीओ अछनेरा के खिलाफ कुर्की आदेश जारी करते हुए वेतन से 1/5 अंश गवाही होने तक प्रतिमाह काटने के आदेश दिए हैं। एसएसपी आगरा को आदेश की प्रति भेजी है और चेतावनी है कि अवमानना पर इसे नोटिस माना जाएगा। अब इस मामले में 31 अगस्त तारीख नियत की है।
विज्ञापन

अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी केएम जौहरी के अनुसार, घटना 29 मई 2011 की है। अवैध संबंधों को लेकर कोतवाली क्षेत्र की पेंटर वाली गली के अब्दुल मन्नान की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। शव देहली गेट के जंगलगढ़ी की गली में मिला था। पिता ने मामले में नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे के तत्कालीन विवेचन एसओ देहली गेट राजीव सिरोही वर्तमान में आगरा जनपद में सीओ अछनेरा पद पर तैनात हैं। 5 अगस्त को अदालत ने उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर तलब किया था। वारंट तामील होने के बाद भी वे 22 अगस्त को नियत तारीख पर हाजिर नहीं हुए। इस पर अदालत ने उनके खिलाफ धारा 82 के तहत कुर्की आदेश जारी कर चल संपत्ति सीओ के वेतन में से 1/5 अंश प्रतिमाह गवाही देने आने तक वसूली के आदेश दिए हैं। साथ में एसएसपी आगरा को आदेश दिया है कि इस आदेश की अवमानना पुलिस अधिनियम के तहत नोटिस मानी जाएगी। अदालत ने इस मामले में अब 31 अगस्त को सीओ को तलब किया है। साथ में पैरोकार को आदेश की प्रति तत्काल मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed