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Aligarh News: अतरौली के मिठाई विक्रेता पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना
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अतरौली से गाजियाबाद की एक दुकान पर भेजी गई मिठाई का नमूना फेल हो गया है। इस मामले में गाजियाबाद की एडीएम सिटी कोर्ट ने 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना राशि वसूल कर गाजियाबाद कोषागार में जमा कराने के लिए स्थानीय प्रशासन को पत्र लिखा गया है।
गाजियाबाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) की टीम ने कुछ समय पहले गाजियाबाद के बजरिया स्थित रेलवे रोड पर भगवती पेठा भंडार का निरीक्षण किया था। इस दौरान दुकान से सोन पापड़ी का एक नमूना लिया गया। इस सोन पापड़ी की निर्माता और मार्केटिंग करने वाली फर्म अंकित फूड प्रोडक्ट, रामघाट रोड, चौपड़ हौज, अतरौली थी।
यह नमूना जांच में फेल हो गया। इसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा-52 के तहत कार्रवाई करते हुए गाजियाबाद एडीएम सिटी कोर्ट ने अंकित फूड प्रोडक्ट पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अब गाजियाबाद प्रशासन ने इस जुर्माने की राशि को वसूल कर मुख्य कोषाधिकारी गाजियाबाद के पास जमा कराने के लिए अलीगढ़ के जिलाधिकारी (डीएम) को पत्र भेजा है। अलीगढ़ के डीएम संजीव रंजन ने बताया कि इस मामले में आगे की कार्यवाही के लिए एडीएम वित्त एवं राजस्व को निर्देश दे दिए गए हैं।
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गाजियाबाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) की टीम ने कुछ समय पहले गाजियाबाद के बजरिया स्थित रेलवे रोड पर भगवती पेठा भंडार का निरीक्षण किया था। इस दौरान दुकान से सोन पापड़ी का एक नमूना लिया गया। इस सोन पापड़ी की निर्माता और मार्केटिंग करने वाली फर्म अंकित फूड प्रोडक्ट, रामघाट रोड, चौपड़ हौज, अतरौली थी।
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यह नमूना जांच में फेल हो गया। इसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा-52 के तहत कार्रवाई करते हुए गाजियाबाद एडीएम सिटी कोर्ट ने अंकित फूड प्रोडक्ट पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अब गाजियाबाद प्रशासन ने इस जुर्माने की राशि को वसूल कर मुख्य कोषाधिकारी गाजियाबाद के पास जमा कराने के लिए अलीगढ़ के जिलाधिकारी (डीएम) को पत्र भेजा है। अलीगढ़ के डीएम संजीव रंजन ने बताया कि इस मामले में आगे की कार्यवाही के लिए एडीएम वित्त एवं राजस्व को निर्देश दे दिए गए हैं।
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