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Aligarh News: अभिषेक हत्याकांड में अशोक पांडेय की जमानत अर्जी दायर
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बाइक शोरूम संचालक अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में अखिल भारत हिंदू महासभा प्रवक्ता अशोक पांडेय की जमानत अर्जी कोर्ट में दायर की गई है। इस पर सुनवाई के बाद अदालत ने निर्णय सुरक्षित कर लिया है। बृहस्पतिवार को निर्णय आने के संकेत हैं।
खेरेश्वर चौराहे पर हुए इस हत्याकांड में पूर्व महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडेय, अखिल भारत हिंदू महासभा प्रवक्ता पूजा शकुन के पति अशोक पांडेय साजिश के आरोपी हैं। दो शूटरों को पुलिस ने जेल भेजा था। पूर्व में दोनों शूटरों की जमानत अर्जी सत्र न्यायालय से खारिज कर दी गई है। अब अशोक पांडेय की ओर से जमानत अर्जी दायर की गई। इस पर न्यायालय में सुनवाई हो गई है। ब्यूरो
पूर्व विधायक के भतीजे की जमानत अर्जी भी मंजूर
अलीगढ़। महुआ खेड़ा क्षेत्र के देवी नगला में प्लॉट के विवाद में पूर्व विधायक के भतीजे व पड़ोसी परिवार में हुए संघर्ष में पूर्व विधायक के भतीजे की जमानत मंजूर कर ली गई है। इससे पहले तीन आरोपियों की जमानत मंजूर की जा चुकी है। मामले में चार आरोपी जेल भेजे गए थे। अब चारों को जमानत मिल गई।
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ये घटना 19 नवंबर की शाम करीब साढ़े चार बजे की है। रोहन सिंह यादव व उनके पड़ोसी पूर्व विधायक अमर सिंह यादव के भतीजे मोहकम सिंह के परिवारों में प्लॉट से जुड़े विवाद में झगड़ा हुआ था। पुलिस की ओर से रिपोर्ट दर्ज कर एक पक्ष से मोहकम सिंह, उसका बेटा हर्षित व सोमवीर को जेल भेजा था। वहीं रोहन पक्ष से रोहन के बेटे सहदेव को जेल भेजा था। बुधवार को मोहकम सिंह की जमानत न्यायालय से मंजूर कर ली गई है। हर्षित, सोमवीर व सहदेव की जमानत पहले ही मंजूर हो चुकी है। ब्यूरो
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खेरेश्वर चौराहे पर हुए इस हत्याकांड में पूर्व महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडेय, अखिल भारत हिंदू महासभा प्रवक्ता पूजा शकुन के पति अशोक पांडेय साजिश के आरोपी हैं। दो शूटरों को पुलिस ने जेल भेजा था। पूर्व में दोनों शूटरों की जमानत अर्जी सत्र न्यायालय से खारिज कर दी गई है। अब अशोक पांडेय की ओर से जमानत अर्जी दायर की गई। इस पर न्यायालय में सुनवाई हो गई है। ब्यूरो
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पूर्व विधायक के भतीजे की जमानत अर्जी भी मंजूर
अलीगढ़। महुआ खेड़ा क्षेत्र के देवी नगला में प्लॉट के विवाद में पूर्व विधायक के भतीजे व पड़ोसी परिवार में हुए संघर्ष में पूर्व विधायक के भतीजे की जमानत मंजूर कर ली गई है। इससे पहले तीन आरोपियों की जमानत मंजूर की जा चुकी है। मामले में चार आरोपी जेल भेजे गए थे। अब चारों को जमानत मिल गई।
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ये घटना 19 नवंबर की शाम करीब साढ़े चार बजे की है। रोहन सिंह यादव व उनके पड़ोसी पूर्व विधायक अमर सिंह यादव के भतीजे मोहकम सिंह के परिवारों में प्लॉट से जुड़े विवाद में झगड़ा हुआ था। पुलिस की ओर से रिपोर्ट दर्ज कर एक पक्ष से मोहकम सिंह, उसका बेटा हर्षित व सोमवीर को जेल भेजा था। वहीं रोहन पक्ष से रोहन के बेटे सहदेव को जेल भेजा था। बुधवार को मोहकम सिंह की जमानत न्यायालय से मंजूर कर ली गई है। हर्षित, सोमवीर व सहदेव की जमानत पहले ही मंजूर हो चुकी है। ब्यूरो