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संसद घेराव के मामले में एएमयू का पूर्व छात्र नेता गिरफ्तार
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अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के पूर्व छात्र नेता और भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य कामरान बहादुर को 2011 में संसद घेराव के मामले में दिल्ली पुलिस ने अलीगढ़ से गिरफ़्तार किया है। कामरान बहादुर के अधिवक्ता शहंशाह ख़ान के मुताबिक़ उन्हें दिल्ली की पटियाला हाउस स्थित कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, जहां उन्हें जमानत मिल गई है लेकिन अभी जेल से रिहाई नहीं हुई है।
अधिवक्ता शहंशाह खान ने बताया की कामरान को दिल्ली पुलिस की एक टीम ने शनिवार की रात को उनके भमोला स्थित आवास से उन्हें गिरफ्तार किया, जिसके बाद उन्हें दिल्ली ले जाया गया। वहां अदालत में प्रस्तुत करने के बाद जेल भेज दिया गया। सोमवार को उनकी जमानत याचिका पटियाला हाउस कोर्ट में प्रस्तुत की गई।
इसके अलावा, विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं ने गृहमंत्री अमित शाह और अनुराग ठाकुर को भी अवगत कराया। छात्र नेताओं के मुताबिक दोनों शीर्ष नेताओं की ओर से इस मामले में जल्द से जल्द राहत दिलवाने के प्रयास करने का भरोसा दिलाया था। कामरान बहादुर की गिरफ्तारी के बाद छात्र नेता अब्दुल सरताज, शादाब उमर, तबरेज बहादुर, पार्षद मोहम्मद शाकिर, संदीप दुबे, संदीप ठाकुर, सलीम अहमद, जान मोहम्मद, मोहम्मद फैजान उफ़ॱर छोटे आदि दिल्ली पहुंच गए थे। अधिवक्ता शहंशाह खान ने बताया कि सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत याचिका स्वीकार कर ली गई और जमानत प्रदान कर दी गई है। जेल से रिहाई के लिए अभी कुछ औपचारिकताएं होना बाकी हैं।
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अधिवक्ता शहंशाह खान ने बताया की कामरान को दिल्ली पुलिस की एक टीम ने शनिवार की रात को उनके भमोला स्थित आवास से उन्हें गिरफ्तार किया, जिसके बाद उन्हें दिल्ली ले जाया गया। वहां अदालत में प्रस्तुत करने के बाद जेल भेज दिया गया। सोमवार को उनकी जमानत याचिका पटियाला हाउस कोर्ट में प्रस्तुत की गई।
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इसके अलावा, विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं ने गृहमंत्री अमित शाह और अनुराग ठाकुर को भी अवगत कराया। छात्र नेताओं के मुताबिक दोनों शीर्ष नेताओं की ओर से इस मामले में जल्द से जल्द राहत दिलवाने के प्रयास करने का भरोसा दिलाया था। कामरान बहादुर की गिरफ्तारी के बाद छात्र नेता अब्दुल सरताज, शादाब उमर, तबरेज बहादुर, पार्षद मोहम्मद शाकिर, संदीप दुबे, संदीप ठाकुर, सलीम अहमद, जान मोहम्मद, मोहम्मद फैजान उफ़ॱर छोटे आदि दिल्ली पहुंच गए थे। अधिवक्ता शहंशाह खान ने बताया कि सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत याचिका स्वीकार कर ली गई और जमानत प्रदान कर दी गई है। जेल से रिहाई के लिए अभी कुछ औपचारिकताएं होना बाकी हैं।
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