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चर्चित तारिक हत्याकांड में भाजपा नेता विनय सहित तीनों आरोपी बरी
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जिला जज के कोर्ट से बरी होने के बाद परिजनों से गले लगता विनय वार्ष्णेय ।
- फोटो : CITY OFFICE
नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) विरोधी उपद्रव के दौरान शहर के बाबरी मंडी में सांप्रदायिक टकराव में हुए बहुचर्चित मो. तारिक हत्याकांड में बुधवार को फैसला आ गया। जिला जज डॉ. बब्बू सारंग की अदालत ने हत्याकांड में नामजद भाजपा नेता विनय वार्ष्णेय सहित तीनों आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने गवाहों के पक्षद्रोही होने और साक्ष्यों के अभाव में यह फैसला सुनाया है। इस फैसले की खबर अदालत से बाहर आते ही दीवानी में मौजूद विनय समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। फिलहाल विनय को वापस एटा जेल ले जाया गया है। अब बृहस्पतिवार की सुबह रिहाई की उम्मीद है।
बवाल की घटना 23 फरवरी 2020 की शाम की है। ऊपरकोट इलाके में कोतवाली के सामने सीएए-एनआरसी विरोधी धरना हटाने की पुलिस की कवायद के दौरान उपद्रव हो गया था। इस उपद्रव की आंच मिश्रित आबादी वाले मोहल्ला बाबरी मंडी तक पहुंची जहां संप्रदायिक टकराव हो गया था। इस दौरान फायरिंग में मो. तारिक सहित कई लोग गोली व छर्रे लगने से जख्मी हुए। तारिक को गंभीर हालत में जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। उनके भाई शारिक ने बाबरी मंडी के ही सुरेंद्र व त्रिलोकी के अलावा तुर्कमान गेट हलवाई वाली गली निवासी भाजयुमो के पूर्व महानगर महामंत्री व भाजपा के बूथ अध्यक्ष विनय वार्ष्णेय के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में आरोपी विनय को 12 मार्च को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इसके अगले दिन यानि 13 मार्च की देर शाम तारिक की जेएन मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। तब मुकदमा हत्या की धाराओं में तरमीम किया गया। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दायर की, जिसका ट्रायल सत्र न्यायालय में चला।
दौरान-ए-सत्र परीक्षण परिवार की ओर से पेश हुए चार गवाह अपने बयानों से मुकर गए। साथ में बचाव पक्ष पुलिस की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों को कमजोर साबित करने में सफल रहा। इस आधार पर बुधवार को तीनों आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया। इनमें विनय गिरफ्तारी के बाद से ही एटा जेल में है। उसे बुधवार को अदालत में पेश किया गया, वहीं जमानत पा चुके त्रिलोकी व सुरेंद्र भी कोर्ट में हाजिर हुए। हत्या के आरोप से बरी होने की खबर सुनते ही तीनों के चेहरों पर रौनक आ गई। वहीं अदालत से बाहर निकलने के बाद समर्थकों ने खुशी जाहिर की। डीजीसी फौजदारी धीरेंद्र सिंह तोमर ने परिवार के गवाहों के पक्षद्रोही होने के कारण अदालत द्वारा मुकदमे में आरोपियों को बरी किए जाने की पुष्टि की है।
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बवाल की घटना 23 फरवरी 2020 की शाम की है। ऊपरकोट इलाके में कोतवाली के सामने सीएए-एनआरसी विरोधी धरना हटाने की पुलिस की कवायद के दौरान उपद्रव हो गया था। इस उपद्रव की आंच मिश्रित आबादी वाले मोहल्ला बाबरी मंडी तक पहुंची जहां संप्रदायिक टकराव हो गया था। इस दौरान फायरिंग में मो. तारिक सहित कई लोग गोली व छर्रे लगने से जख्मी हुए। तारिक को गंभीर हालत में जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। उनके भाई शारिक ने बाबरी मंडी के ही सुरेंद्र व त्रिलोकी के अलावा तुर्कमान गेट हलवाई वाली गली निवासी भाजयुमो के पूर्व महानगर महामंत्री व भाजपा के बूथ अध्यक्ष विनय वार्ष्णेय के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में आरोपी विनय को 12 मार्च को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इसके अगले दिन यानि 13 मार्च की देर शाम तारिक की जेएन मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। तब मुकदमा हत्या की धाराओं में तरमीम किया गया। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दायर की, जिसका ट्रायल सत्र न्यायालय में चला।
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दौरान-ए-सत्र परीक्षण परिवार की ओर से पेश हुए चार गवाह अपने बयानों से मुकर गए। साथ में बचाव पक्ष पुलिस की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों को कमजोर साबित करने में सफल रहा। इस आधार पर बुधवार को तीनों आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया। इनमें विनय गिरफ्तारी के बाद से ही एटा जेल में है। उसे बुधवार को अदालत में पेश किया गया, वहीं जमानत पा चुके त्रिलोकी व सुरेंद्र भी कोर्ट में हाजिर हुए। हत्या के आरोप से बरी होने की खबर सुनते ही तीनों के चेहरों पर रौनक आ गई। वहीं अदालत से बाहर निकलने के बाद समर्थकों ने खुशी जाहिर की। डीजीसी फौजदारी धीरेंद्र सिंह तोमर ने परिवार के गवाहों के पक्षद्रोही होने के कारण अदालत द्वारा मुकदमे में आरोपियों को बरी किए जाने की पुष्टि की है।
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