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अलीगढ़ : अनियमितता पर राशन डीलर समेत सात को दोषी पाए गए

Sun, 19 Jun 2022 12:40 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 19 Jun 2022 12:40 AM IST
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Aligarh: Seven including ration dealer were found guilty on irregularities
राशन वितरण में अनियमितता के लिए उचित दर विक्रेता (राशन डीलर), प्रधान, लेखपाल समेत सात लोगों को दोषी पाया गया है। अब शासन स्तर से सभी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मामला अतरौली तहसील क्षेत्र की जामुना ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ है।
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डीएसओ शिवाकांत पांडेय ने बताया कि शासन स्तर पर खाद्य एवं रसद विभाग के अपर आयुक्त अनिल कुमार दुबे ने डीएम को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है अतरौली के जामुना के राशन डीलर मुकेश कुमार के खिलाफ राशन वितरण में अनियमितता का आरोप लगाया था।
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इस मामले की बीते दिनों खाद्य प्रकोष्ठ मेरठ से जांच कराई गई। जांच में अनियमितता के दोषी पाए गए राशन डीलर मुकेश कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राशन की दुकान का अनुबंध निरस्त करने का आदेश जारी हुआ है।
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वितरण प्रमाण पत्र निर्गतकर्ता ग्राम प्रधान नीरज देवी, प्रशासनिक समिति के सदस्य कुलदीप कुमार, राकेश कुमार, राजवती व तत्कालीन लेखपाल सुंदरपाल को भी बिना सही वितरण के ही सभी कार्ड धारकों को निर्धारित मात्रा व मूल्य पर खाद्यान्न व मिट्टी के तेल का प्रमाण पत्र जारी किए जाने का दोषी पाया गया है।

उन्होंने बताया कि पर्यवेक्षणीय अधिकारी व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी अभिनय सिंह के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई है। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय अफसरों को अब कार्रवाई के बाद शासन स्तर पर इसकी रिपोर्ट भेजनी है।
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