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जहरीली शराब कांड: चार और मुकदमों में गवाही शुरू

Fri, 12 Nov 2021 12:31 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 12 Nov 2021 12:31 AM IST
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Aligarh Poisonous case
जहरीली शराब कांड से जुड़े चार और मुकदमों में बृहस्पतिवार से गवाही शुरू हो गई। इन चारों मुकदमों में तत्कालीन एसओ मडराक राजीव कुमार ने यहां पहुंचकर तीन न्यायालयों में गवाही दर्ज कराई है। वर्तमान में राजीव कुमार आगरा में एसओ मंटोला के पद पर तैनात हैं।
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पहला मामला एडीजे प्रथम शाहिद रजा के न्यायालय में शुरू हुआ है। एडीजीसी अमर सिंह तोमर के अनुसार, पिसावा से जुड़े मुकदमे में वादी मुकदमा तत्कालीन एसओ मडराक की पहली गवाही दर्ज की गई है। दूसरा मामला एडीजे विशेष न्यायालय अशोक कुमार की अदालत में शुरू हुआ है। एडीजीसी चौ. जितेंद्र सिंह के अनुसार, मडराक के मदन गोपाल से जुड़े मुकदमे में वादी मुकदमा तत्कालीन एसओ मडराक राजीव कुमार ने गवाही दर्ज कराई है। इसी तरह एडीजीसी जेपी राजपूत के अनुसार, एडीजे नौ के न्यायालय में अतरौली के चौब सिंह व क्वार्सी के कालीचरण से जुड़े मुकदमे में तत्कालीन एसओ मडराक राजीव कुमार की पहली गवाही दर्ज हुई है। इन चारों मुकदमों में वे वादी मुकदमा हैं। इसलिए पहली गवाही के साथ इनका ट्रायल शुरू हो गया है।
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रविंद्र पाठक और कपिल प्रधान की जमानत खारिज
जहरीली शराब कांड से जुड़े दो मुकदमों में बृहस्पतिवार को अपर सत्र न्यायालयों से जमानत अर्जियां भी खारिज हुई हैं। एक जमानत एडीजे प्रथम शाहिद रजा के न्यायालय से खारिज हुई है। एडीजीसी अमर सिंह तोमर के अनुसार, उनके यहां लोधा के मुकदमे में आरोपी कपिल देव शर्मा उर्फ कपिल प्रधान तेहरा की ओर से जमानत अर्जी दायर की गई, जिसे खारिज किया गया है। इसी तरह एडीजे विशेष न्यायालय अशोक कुमार की अदालत में भाजपा नेता रविंद्र पाठक उर्फ रिंकू पाठक की ओर से जमानत अर्जी दायर की गई। एडीजीसी चौ.जितेंद्र सिंह के अनुसार क्वार्सी के इस मुकदमे में रविंद्र पाठक की जमानत खारिज कर दी गई है।
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