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शराब बीयर की दुकानों में गलत आईडी लिखने वालों पर सख्ती

Wed, 09 Jun 2021 01:22 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 09 Jun 2021 01:22 AM IST
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Aligarh Poisonous Case
शराब की दुकानों के बाहर गलत शॉप आईडी लिखी पाई जाने पर अब ठेकेदार के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। आगरा आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त प्रवर्तन एवं वर्तमान में जिला आबकारी अधिकारी अलीगढ़ का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे डा. सतीश चंद्र शर्मा ने अमर उजाला के 7 जून सोमवार के अंक में प्रकाशित खबर ‘बार कोड स्कैनर से चेक नहीं हो पा रही शराब, गलत आईडी लिख रहे ठेकेदार’ का संज्ञान लेते हुए संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है।
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क्वार्सी चौराहे के पास मॉडल वाइन शॉप की इस दुकान में बाहर लगे बोर्ड में आईडी 162334 लिखी गई थी, जबकि हकीकत में दुकान की आईडी 16234 क्वार्सी ए थी। गलत आईडी के कारण ग्राहक खरीदी गई शराब या बीयर की गुणवत्ता नहीं चेक कर पाते हैं। जिले में कई अन्य दुकानों में भी ऐसा ही गड़बड़झाला है।
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डा. सतीश चंद्र शर्मा ने बताया कि सभी ठेकेदारों को स्पष्ट चेतावनी दी जा रही है कि वह दुकान की बिल्कुल सही आईडी, ठेकेदार का सही सही नाम, वित्तीय वर्ष आदि नियमानुसार बाहर लगे बोर्ड में अंकित कराएं। जिससे कोई भी ग्राहक शराब, बीयर या देशी शराब लेने के बाद यूपी एक्साइज विभाग के बार कोड स्कैनर से माल को चेक कर सके। अगर इसके बाद ग्राहक को किसी तरह की कोई जायज शिकायत हो वह गुप्त रूप से विभाग में इसकी सूचना दे सकता है। शिकायत सही मिलने पर संबंधित ठेकेदार के खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई होगी। इसमें कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
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शराब की दुकानें 10 बजे रात
तक खोलने निर्देश का इंतजार
जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह के निर्देश के बाद जल्द ही शराब, बीयर और मॉडल शॉप सुबह दस बजे से रात दस बजे तक खुलने लगेंगी। आगरा आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त प्रवर्तन एवं वर्तमान में जिला आबकारी अधिकारी अलीगढ़ का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे डा. सतीश चंद्र शर्मा ने बताया कि इस संबंध में जिलाधिकारी से निर्देश मिलने के बाद ही फैसला होगा। उम्मीद है कि जल्द ही इसकी अनुमति मिल जाएगी। प्रदेश में दूसरे शहरों की स्थिति का आकंलन करने के बाद ही इस संबंध में जिलाधिकारी के निर्देश पर आगे की कार्रवाई होगी।
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