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अलीगढ़ : इश्योरेंस कंपनी को नौ लाख रुपये चुकाने का आदेश
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जिला उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग ने ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी अलीगढ़ व डिवीजनल मैनेजर आगरा को नौ लाख रुपये बतौर हर्जाना देने का आदेश दिया है। मेसर्स श्री बालाजी कंस्ट्रक्शन प्रा लि झम्मन लाल कंपाउंड दुर्गाबाडी के मुकेश दत्त के अनुसार, उन्होंने कंपनी पर नौ लाख का हर्जाना देने का क्लेम किया।
उन्होंने ट्रक का इश्योरेंस कराया था, जिसकी अवधि 29 अगस्त 2012 थी। 20 जुलाई 2012 को ट्रक खुर्जा के पास से चोरी हो गया, जब चालक से चोर बात करने लगे। चालक ट्रक लेकर अलीगढ़ से गाजियाबाद जा रहा था। चोरी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई।
जिला उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग के अध्यक्ष हसन कुरैशी, सदस्य आलोक उपाध्याय, सदस्य पूर्णिमा सिंह राजपूत ने इंश्योरेंस कंपनी को नौ लाख रुपये, दो हजार रुपये मानसिक उत्पीड़न नौ फीसदी ब्याज के साथ अदा करने का आदेश दिया।
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उन्होंने ट्रक का इश्योरेंस कराया था, जिसकी अवधि 29 अगस्त 2012 थी। 20 जुलाई 2012 को ट्रक खुर्जा के पास से चोरी हो गया, जब चालक से चोर बात करने लगे। चालक ट्रक लेकर अलीगढ़ से गाजियाबाद जा रहा था। चोरी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई।
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जिला उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग के अध्यक्ष हसन कुरैशी, सदस्य आलोक उपाध्याय, सदस्य पूर्णिमा सिंह राजपूत ने इंश्योरेंस कंपनी को नौ लाख रुपये, दो हजार रुपये मानसिक उत्पीड़न नौ फीसदी ब्याज के साथ अदा करने का आदेश दिया।
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