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अलीगढ़ : अब बिना मानक जांचे नहीं मिलेगा आतिशबाजी दुकान का लाइसेंस

Sun, 02 Oct 2022 01:09 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 02 Oct 2022 01:09 AM IST
सार

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़दीपावली के नजदीक आते ही नुमाइश मैदान सहित जिले के अन्य कस्बों के लिए आतिशबाजी बिक्री के अस्थायी लाइसेंस लेने के लिए आवेदक आने लगे हैं।फिर उनके आवेदनों पर मौके पर जांच के बाद ही लाइसेंस जारी होंगे।

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Aligarh: Now license of fireworks shop will not be available without checking the standard

विस्तार

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़
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दीपावली के नजदीक आते ही नुमाइश मैदान सहित जिले के अन्य कस्बों के लिए आतिशबाजी बिक्री के अस्थायी लाइसेंस लेने के लिए आवेदक आने लगे हैं। इसे लेकर साफ किया गया है कि लाइसेंस के नए मानक जारी किए गए हैं और उन मानकों को बिना मौके पर जांचे लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। हर बार की तरह इस बार भी सिर्फ नुमाइश में मैदान लगना तय हुआ है। इसके संबंध में सीएफओ ने आवेदकों से कहा है कि वे अपने लाइसेंस आवेदन करने से पहले मानक तैयार कर लें। फिर उनके आवेदनों पर मौके पर जांच के बाद ही लाइसेंस जारी होंगे। बता दें कि इस बार नुमाइश मैदान में 16 अक्तूबर से 26 अक्तूबर तक आतिशबाजी बाजार लगना तय किया गया है।
इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट प्रदीप वर्मा की ओर से मानक जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार आतिशबाजी अज्वलनशील बंद व अप्रवेश वाले शेड में रखी जाएगी। आतिशबाजी के कब्जे विक्रय के शेडो में कम से कम 30 मीटर व सुरक्षित कार्य से 50 मीटर दूर होंगे। शेड आमने-सामने नहीं होंगे। इन शेडों में ज्वलनशील पदार्थ का कोई उपयोग नहीं होगा।
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विद्युत व्यवस्था बाहर होगी। तार कटे फटे नहीं होंगे। किसी भी शेड के 50 मीटर के अंदर प्रदर्शन नहीं होगा। एक समूह में 50 से अधिक दुकान नहीं होंगी। प्रत्येक दुकान पर 200 लीटर पानी का ड्रम, बालू, 2 फायर सिलिंडर होंगे। धूम्रपान प्रतिबंधित, लाइसेंस पास रखेंगे और नियत स्थान पर ही बेचेंगे, खाली मैटेरियल को तत्काल हटाकर निस्तारित किया जाएगा, दिव्यांग नहीं रहेंगे, अग्निशमन आवागमन का मार्ग होगा, पार्किंग 300 मीटर दूर होगी, नुमाइश के अलावा किसी अन्य स्थान पर शहर में आतिशबाजी नहीं बिकेगी, जेनरेटर इंतजाम होगा, सामान सिर्फ 10 बजे तक आ सकेगा आदि नियम जारी किए गए हैं।
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