{"_id":"620ea0be7d974d571b1f300b","slug":"aligarh-news-city-office-news-ali2853913113","type":"story","status":"publish","title_hn":"अलीगढ़ : पुलिस टीम पर चोरी का माल हड़पने का आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अलीगढ़ : पुलिस टीम पर चोरी का माल हड़पने का आरोप
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बन्नादेवी क्षेत्र के गूलर रोड के रहने वाले व्यक्ति ने पुलिस टीम पर चोरी गया माल हड़पने का आरोप लगाया है। इसे लेकर न्यायालय में अर्जी दायर की है, जिसमें तत्कालीन इंस्पेक्टर बन्नादेवी सहित कुछ पुलिसकर्मियों पर मुकदमे का अनुरोध किया है। सीजेएम न्यायालय ने मामले में सुनवाई के लिए 25 फरवरी तारीख नियत कर रखी है।
इस मामले में पीड़ित गूलर रोड निवासी सुरेंद्र कुमार की ओर से यह अर्जी सीजेएम न्यायालय में दायर की गई है। आरोप है कि वह परिवार के साथ 14 जून 2019 को परिवार के साथ वैष्णो देवी दर्शन करने गए थे। इस दौरान अपने पुराने परिचित बन्नादेवी थाने में तैनात होमगार्ड सुरेंद्र सिंह को देखभाल के मकसद से घर की चाभी दे गए थे। वह 19 जून को लौटे और अंदर जाकर देखा कि घर की अलमारी का ताला तोड़कर करीब 15 लाख रुपये कीमत के जेवरात व 7 लाख रुपये नकद चोरी हुए हैं। इस मामले में थाने में होमगार्ड के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने होमगार्ड के प्रति नरम रुख रखा। बाद में किसी तरह प्रयास करने पर आरोपी होमगार्ड को एक साल बाद यानि 8 सितंबर 2020 को रिमांड पर लिया।
इस दौरान नकली जेवरात व मात्र 2100 रुपये बरामद दिखाकर पुलिस ने अपनी औपचारिकता पूरी कर ली। इस माल की शिनाख्त व वापस लेने के लिए 20 सितंबर को उसे थाने बुलाया गया। मगर उसने नकली माल का हवाला देकर उसे पहचानने व लेने से इंकार कर दिया। आरोप है कि इस मामले में तत्कालीन इंस्पेक्टर धीरेंद्र मोहन शर्मा, विवेचक एसआई मनोज कुमार, होमगार्ड सुरेंद्र कुमार, सिपाही विपिन धामा, लवकुश, अजीत व राजेश ने मिलकर साजिश के तहत मेरे घर से चोरी गया माल हड़प लिया है। इस मामले में पुलिस अधिकारियों से शिकायत पर भी कार्रवाई न होने पर न्यायालय की शरण ली है। पीड़ित की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अनूप कौशिक ने बताया कि मामले में न्यायालय से आरोपियों के खिलाफ अमानत में खयानत व गबन का मुकदमा दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। मामले में 25 फरवरी तारीख नियत है।
विज्ञापन
विज्ञापन
इस मामले में पीड़ित गूलर रोड निवासी सुरेंद्र कुमार की ओर से यह अर्जी सीजेएम न्यायालय में दायर की गई है। आरोप है कि वह परिवार के साथ 14 जून 2019 को परिवार के साथ वैष्णो देवी दर्शन करने गए थे। इस दौरान अपने पुराने परिचित बन्नादेवी थाने में तैनात होमगार्ड सुरेंद्र सिंह को देखभाल के मकसद से घर की चाभी दे गए थे। वह 19 जून को लौटे और अंदर जाकर देखा कि घर की अलमारी का ताला तोड़कर करीब 15 लाख रुपये कीमत के जेवरात व 7 लाख रुपये नकद चोरी हुए हैं। इस मामले में थाने में होमगार्ड के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने होमगार्ड के प्रति नरम रुख रखा। बाद में किसी तरह प्रयास करने पर आरोपी होमगार्ड को एक साल बाद यानि 8 सितंबर 2020 को रिमांड पर लिया।
विज्ञापन
इस दौरान नकली जेवरात व मात्र 2100 रुपये बरामद दिखाकर पुलिस ने अपनी औपचारिकता पूरी कर ली। इस माल की शिनाख्त व वापस लेने के लिए 20 सितंबर को उसे थाने बुलाया गया। मगर उसने नकली माल का हवाला देकर उसे पहचानने व लेने से इंकार कर दिया। आरोप है कि इस मामले में तत्कालीन इंस्पेक्टर धीरेंद्र मोहन शर्मा, विवेचक एसआई मनोज कुमार, होमगार्ड सुरेंद्र कुमार, सिपाही विपिन धामा, लवकुश, अजीत व राजेश ने मिलकर साजिश के तहत मेरे घर से चोरी गया माल हड़प लिया है। इस मामले में पुलिस अधिकारियों से शिकायत पर भी कार्रवाई न होने पर न्यायालय की शरण ली है। पीड़ित की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अनूप कौशिक ने बताया कि मामले में न्यायालय से आरोपियों के खिलाफ अमानत में खयानत व गबन का मुकदमा दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। मामले में 25 फरवरी तारीख नियत है।
विज्ञापन