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विनोद जाट पेशी पर आया, पर नहीं हुए वादी के बयान
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इगलास के फर्नेश कारोबारी अपहरण कांड में वादी की गवाही बुधवार को फिर नहीं हो सकी। इस मामले में विशेष निर्देश के चलते विशेष सुरक्षा में मुख्य आरोपी कुख्यात अपराधी विनोद जाट को तो आगरा जेल से यहां लाया गया। मगर स्थानीय जेल में निरुद्ध तीन आरोपी कोविड निर्देशों के हवालात न आने के कारण पेश नहीं हो सके। अब न्यायालय 23 तारीख नियत करते हुए चारों को तलब किया है।
शीशियापाड़ा के फर्नेश कारोबारी सुरेंद्र जिंदल अपहरण कांड में सत्र न्यायालय में ट्रायल शुरू हो गया है। इस मामले में पहली गवाही खुद सुरेंद्र जिंदल की होनी है। इसके लिए पिछले कई तारीखों से विनोद यहां नहीं आ पा रहा था। पिछली तारीख पर न्यायालय ने आगरा जेल अधीक्षक को विशेष निर्देश पत्र भेजा था। इसके चलते बुधवार की नियत तारीख पर कड़ी सुरक्षा में हाथरस के कुख्यात अपराधी विनोद जाट को यहां लाया गया और न्यायालय में पेश किया गया। मगर कोविड निर्देश के चलते स्थानीय कारागार से बंदियों/कैदियों की हवालात न आने के कारण यहां जेल में निरुद्ध तीन अन्य आरोपी संतोष, जयपाल व पिंटू उर्फ मुकेश पेश नहीं हो सके। इस दौरान वादी भी गवाही देने के लिए मौजूद रहे। मगर तीन आरोपियों के न आने के कारण गवाही नहीं हो सकी। अभियोजन पक्ष के अनुसार अब न्यायालय ने 23 अप्रैल तारीख नियत करते हुए चारों को विशेष संदेश के जरिये एक साथ पेश करने के निर्देश दिए हैं।
एक साल में ट्रायल के निर्देश
इस मामले में हाईकोर्ट ने एक साल में मुकदमे का ट्रायल पूरा कर मुकदमा निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। यह मुकदमा जिले के टॉप-10 मुकदमों की सूची में शामिल किया गया है।
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शीशियापाड़ा के फर्नेश कारोबारी सुरेंद्र जिंदल अपहरण कांड में सत्र न्यायालय में ट्रायल शुरू हो गया है। इस मामले में पहली गवाही खुद सुरेंद्र जिंदल की होनी है। इसके लिए पिछले कई तारीखों से विनोद यहां नहीं आ पा रहा था। पिछली तारीख पर न्यायालय ने आगरा जेल अधीक्षक को विशेष निर्देश पत्र भेजा था। इसके चलते बुधवार की नियत तारीख पर कड़ी सुरक्षा में हाथरस के कुख्यात अपराधी विनोद जाट को यहां लाया गया और न्यायालय में पेश किया गया। मगर कोविड निर्देश के चलते स्थानीय कारागार से बंदियों/कैदियों की हवालात न आने के कारण यहां जेल में निरुद्ध तीन अन्य आरोपी संतोष, जयपाल व पिंटू उर्फ मुकेश पेश नहीं हो सके। इस दौरान वादी भी गवाही देने के लिए मौजूद रहे। मगर तीन आरोपियों के न आने के कारण गवाही नहीं हो सकी। अभियोजन पक्ष के अनुसार अब न्यायालय ने 23 अप्रैल तारीख नियत करते हुए चारों को विशेष संदेश के जरिये एक साथ पेश करने के निर्देश दिए हैं।
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एक साल में ट्रायल के निर्देश
इस मामले में हाईकोर्ट ने एक साल में मुकदमे का ट्रायल पूरा कर मुकदमा निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। यह मुकदमा जिले के टॉप-10 मुकदमों की सूची में शामिल किया गया है।
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