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पति की हत्या में महिला और देवर को आजीवन कारावास
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टप्पल क्षेत्र के गांव निगूना में अगस्त 2019 में पति की हत्या के मामले में अदालत ने पत्नी और उसके देवर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। महिला के अपने ही देवर के साथ प्रेम संबंध थे, जिसके चलते हत्या को अंजाम दिया गया। एडीजीसी क्रिमिनल गोपाल सिंह राणा ने बताया कि 20 अगस्त 2019 को थाना टप्पल में मृतक की मां पूसिया देवी ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा गया था कि उसके पुत्र दौलत की हत्या कर दी गई है। दौलत की हत्या उसकी पत्नी मिथिलेश ने अपने देवर केहरि के साथ मिलकर की है।
मुकदमा दर्ज कराते समय यह भी कहा गया था कि एक वर्ष पहले मिथिलेश ने दौलत की गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया था, लेकिन उस समय दौलत का जट्टारी जाकर इलाज कराया गया और वह बच गया। मिथिलेश अक्सर अपने पति से झगड़ा करती। अपने देवर को लेकर हमेशा उसका रुख विवादास्पद रहता।
मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच में यह पाया गया कि आरोपी महिला के अपने देवर के साथ गैर वाजिब संबंध थे। दोनों को गिरफ्तार किया गया। मामले को अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय 16 के न्यायाधीश मोहम्मद नसीम ने आरोपियों पर आरोप सिद्ध होना पाया। दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
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मुकदमा दर्ज कराते समय यह भी कहा गया था कि एक वर्ष पहले मिथिलेश ने दौलत की गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया था, लेकिन उस समय दौलत का जट्टारी जाकर इलाज कराया गया और वह बच गया। मिथिलेश अक्सर अपने पति से झगड़ा करती। अपने देवर को लेकर हमेशा उसका रुख विवादास्पद रहता।
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मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच में यह पाया गया कि आरोपी महिला के अपने देवर के साथ गैर वाजिब संबंध थे। दोनों को गिरफ्तार किया गया। मामले को अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय 16 के न्यायाधीश मोहम्मद नसीम ने आरोपियों पर आरोप सिद्ध होना पाया। दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
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