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पोस्टमार्टम से पहले कोरोना टेस्ट की व्यवस्था शुरू
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पोस्टमार्टम हाउस पर आने वाले शवों का पोस्टमार्टम से पहले कोरोना टेस्ट कराने का नया नियम मंगलवार से लागू हो गया। पहले दिन गोंडा के गांव मंडला में संदिग्ध परिस्थितियों मेें पेड़ से लटके मिले 25 वर्षीय हिमांशु उर्फ यश के शव का कोरोना जांच को सैंपल लिया गया। सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया है। संभवना है कि बुधवार यानी आज टेस्ट रिपोर्ट आएगी, जिसके आधार पर पोस्टमार्टम के संबंध में फैसला होगा। एसएसपी के मुताबिक बिना कोरोना टेस्ट के किसी भी शव का पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा। संक्रमण को फैलने सेे रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। इस व्यवस्था के तहत मृतक के परिवारीजनों को पोस्टमार्टम से लेकर शव मिलने तक की प्रक्रिया में अधिक समय लगने से थोड़ी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ेगा। मगर, लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।
रेड जोन से पकड़ा गया आरोपी जेल से पहले जाएगा अस्थाई जेल
कोरोना से बचाव और इसकी रोकथाम के लिए जेलों में भी विभिन्न इंतजाम किए गए हैं। इसी क्रम में अब अलीगढ़ के टीकाराम कालेज में अस्थाई जेल बनाई गई है। इस अस्थाई जेल में आरोपियों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। इसके बाद उनको स्थाई जेल में भेजा जाएगा। इधर, रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेशी से पहले पुलिस को स्वास्थ्य विभाग की मदद से आरोपी का कोरोना टेस्ट कराना और उसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य होगी। जेल अधीक्षक आलोक सिंह ने बताया कि सोमवार को डीजी जेल ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिये व्यवस्था की समीक्षा की थी। अलीगढ़ में उस्मानपाड़ा रेड जोन सहित, चार हॉटस्पाट और तीन प्रतिबंधित एरिया हैं। इन इलाकों की थाना पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर यहां से कोई आरोपी पकड़ा जाता है तो उसे हवालात में लाने के साथ ही कोरोना टेस्ट के लिए उसका सैंपल भेज दिया जाए। इसके बाद अगर आरोपी को जेल भेजा जाना है तो उसे स्थाई जेल से पहले 14 दिन तक अस्थाई जेल में क्वारंटीन किया जाएगा। अवधि पूरी होने के बाद उसे स्थाई जेल में शिफ्ट किया जाएगा।
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रेड जोन से पकड़ा गया आरोपी जेल से पहले जाएगा अस्थाई जेल
कोरोना से बचाव और इसकी रोकथाम के लिए जेलों में भी विभिन्न इंतजाम किए गए हैं। इसी क्रम में अब अलीगढ़ के टीकाराम कालेज में अस्थाई जेल बनाई गई है। इस अस्थाई जेल में आरोपियों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। इसके बाद उनको स्थाई जेल में भेजा जाएगा। इधर, रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेशी से पहले पुलिस को स्वास्थ्य विभाग की मदद से आरोपी का कोरोना टेस्ट कराना और उसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य होगी। जेल अधीक्षक आलोक सिंह ने बताया कि सोमवार को डीजी जेल ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिये व्यवस्था की समीक्षा की थी। अलीगढ़ में उस्मानपाड़ा रेड जोन सहित, चार हॉटस्पाट और तीन प्रतिबंधित एरिया हैं। इन इलाकों की थाना पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर यहां से कोई आरोपी पकड़ा जाता है तो उसे हवालात में लाने के साथ ही कोरोना टेस्ट के लिए उसका सैंपल भेज दिया जाए। इसके बाद अगर आरोपी को जेल भेजा जाना है तो उसे स्थाई जेल से पहले 14 दिन तक अस्थाई जेल में क्वारंटीन किया जाएगा। अवधि पूरी होने के बाद उसे स्थाई जेल में शिफ्ट किया जाएगा।
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