{"_id":"5ff377338ebc3e3f871b77fe","slug":"aligarh-muslim-university-city-office-news-ali2528610162","type":"story","status":"publish","title_hn":"नगर निगम ने 14.98 करोड़ का बकाया जमा न करने पर एएमयू का खाता किया सीज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नगर निगम ने 14.98 करोड़ का बकाया जमा न करने पर एएमयू का खाता किया सीज
Tue, 05 Jan 2021 01:44 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो, अलीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, अलीगढ़
Published by: अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 05 Jan 2021 01:44 AM IST
विज्ञापन
एएमयू का खाता सीज कराने एसबीआई बैंक की ब्रांच में पहुंचे नगर निगम के अधिकारी
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
नगर निगम ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का खाता सीज कर दिया है। यह कार्रवाई विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 14.98 करोड़ रुपये का बकाया संपत्ति कर जमा न करने पर की गई है। नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विनय कुमार राय ने बताया कि नगर निगम का वर्ष 2013 से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अधीन संपत्तियों का संपत्ति कर बकाया चल रहा है, जो मय ब्याज 14,98,11,380 रुपया है। यह धनराशि 31 मार्च 2021 तक देय है। इसके बिल पूर्व में एएमयू को प्रेषित कर दिए गए हैं। साथ ही भुगतान के लिए एएमयू के रजिस्ट्रार व वित्त अधिकारी को कई नोटिस भी भेजे जा चुके हैं।
इसके बावजूद भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि शासन व प्रशासन की ओर से नगर निगम को निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत संपत्ति कर वसूली कराने के निर्देश प्राप्त हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा संपत्ति कर का बकाया जमा न करने पर नगर निगम ने सोमवार को विश्वविद्यालय के एसबीआई में संचालित खाते को तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया है।
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि बैंक के शाखा प्रबंधक को ताकीद दी गई है कि जब तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा नगर निगम को संपत्ति कर का बकाया 14.98 करोड़ का भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक उक्त खाता संख्या से किसी प्रकार का लेनदेन न किया जाए। इस संबंध में एएमयू के जनसंपर्क विभाग के एमआईसी इंचार्ज प्रो. शाफे किदवई का कहना है कि नगर निगम द्वारा की गई कार्रवाई का पक्ष अभी देखा नहीं है। पक्ष देखने के बाद विधिक राय लेकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
इसके बावजूद भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि शासन व प्रशासन की ओर से नगर निगम को निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत संपत्ति कर वसूली कराने के निर्देश प्राप्त हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा संपत्ति कर का बकाया जमा न करने पर नगर निगम ने सोमवार को विश्वविद्यालय के एसबीआई में संचालित खाते को तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया है।
विज्ञापन
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि बैंक के शाखा प्रबंधक को ताकीद दी गई है कि जब तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा नगर निगम को संपत्ति कर का बकाया 14.98 करोड़ का भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक उक्त खाता संख्या से किसी प्रकार का लेनदेन न किया जाए। इस संबंध में एएमयू के जनसंपर्क विभाग के एमआईसी इंचार्ज प्रो. शाफे किदवई का कहना है कि नगर निगम द्वारा की गई कार्रवाई का पक्ष अभी देखा नहीं है। पक्ष देखने के बाद विधिक राय लेकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन