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अलीगढ़ : शराब माफिया सुधीर चौधरी पर रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज
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जहरीली शराब कांड में शराब माफिया अनिल-सुधीर चौधरी की गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त संपत्ति पर अवैध कब्जे के आरोप में नया मोड़ आ गया है। अमर उजाला द्वारा खबर प्रकाशित किए जाने पर बृहस्पतिवार को पुलिस द्वारा इसकी जांच की गई। जांच में पाया कि जिस संपत्ति पर कब्जे का आरोप लगाया है, वह जब्त संपत्ति से अलग है, बल्कि जिस पर आरोप लगाया है, उससे रंगदारी मांग रहा है। उसी इरादे से उस व्यक्ति पर आरोप लगाकर फंसाने का प्रयास किया गया है।
जहरीली शराब कांड में आरोपी माफिया सुधीर चौधरी ने जेल से रिहा होने के बाद 18 अप्रैल को एडीएम सिटी से शिकायत की, जिसमें आरोप लगाया कि उसकी रोरावर इलाके की जिस संपत्ति को गैंगेस्टर में जिला पुलिस प्रशासन ने जब्त किया था। उसकी तीन दुकानों को गिराकर व पांच दुकानों के ताले तोड़कर कब्जा कर लिया गया है।
समाधान दिवस में हुई इस शिकायत पर एडीएम सिटी ने सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ प्रथम व रोरावर इंस्पेक्टर को जांच के आदेश दिए। इधर, यह प्रकरण बृहस्पतिवार को अमर उजाला में प्रकाशित हुआ। इस पर जिला पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने संज्ञान लिया।
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सीओ प्रथम ने मौके पर जाकर देखा तो पता चला कि जो संपत्ति जब्त की गई थी। उस पर पुलिस का कब्जा यथावत है, बल्कि उससे पृथक अहमद सईद द्वारा कराए जा रहे निर्माण पर सुधीर ने आरोप लगाया है कि उसने जब्त संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।
अहमद सईद ने पुलिस को बताया कि उसने खुद अपनी ओर से थाना व एसएसपी स्तर पर शिकायत दी है, जिसमें आरोप है कि सुधीर उसके द्वारा खरीदी गई सं पत्ति को अपना बताता है। उसने 18 तारीख को अपने कुछ साथियों संग मिलकर यह कहते हुए 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी कि अगर न दी तो परिणाम खराब होंगे। इस मामले में नगला मसानी के अहमद सईद की तहरीर पर सुधीर के खिलाफ रोरावर थाने में बृहस्पतिवार को रंगदारी मागने का मुकदमा दर्ज किया गया है।
एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुणावत ने मुकदमा दर्ज किए जाने की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस द्वारा जब्त संपत्ति पर कब्जा बरकरार है। यह आरोप दूसरी संपत्ति को लेकर गुमराह करने के इरादे से लगाया गया है। इधर, सिटी मजिस्ट्रेट प्रदीप वर्मा ने कहा है कि इस मामले में संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर सच्चाई राजस्व टीम से जांच के आधार पर तय होगी। जिस संपत्ति को लेकर सुधीर ने शिकायत दी है, वह किसकी है।
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जहरीली शराब कांड में आरोपी माफिया सुधीर चौधरी ने जेल से रिहा होने के बाद 18 अप्रैल को एडीएम सिटी से शिकायत की, जिसमें आरोप लगाया कि उसकी रोरावर इलाके की जिस संपत्ति को गैंगेस्टर में जिला पुलिस प्रशासन ने जब्त किया था। उसकी तीन दुकानों को गिराकर व पांच दुकानों के ताले तोड़कर कब्जा कर लिया गया है।
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समाधान दिवस में हुई इस शिकायत पर एडीएम सिटी ने सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ प्रथम व रोरावर इंस्पेक्टर को जांच के आदेश दिए। इधर, यह प्रकरण बृहस्पतिवार को अमर उजाला में प्रकाशित हुआ। इस पर जिला पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने संज्ञान लिया।
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सीओ प्रथम ने मौके पर जाकर देखा तो पता चला कि जो संपत्ति जब्त की गई थी। उस पर पुलिस का कब्जा यथावत है, बल्कि उससे पृथक अहमद सईद द्वारा कराए जा रहे निर्माण पर सुधीर ने आरोप लगाया है कि उसने जब्त संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।
अहमद सईद ने पुलिस को बताया कि उसने खुद अपनी ओर से थाना व एसएसपी स्तर पर शिकायत दी है, जिसमें आरोप है कि सुधीर उसके द्वारा खरीदी गई सं पत्ति को अपना बताता है। उसने 18 तारीख को अपने कुछ साथियों संग मिलकर यह कहते हुए 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी कि अगर न दी तो परिणाम खराब होंगे। इस मामले में नगला मसानी के अहमद सईद की तहरीर पर सुधीर के खिलाफ रोरावर थाने में बृहस्पतिवार को रंगदारी मागने का मुकदमा दर्ज किया गया है।
एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुणावत ने मुकदमा दर्ज किए जाने की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस द्वारा जब्त संपत्ति पर कब्जा बरकरार है। यह आरोप दूसरी संपत्ति को लेकर गुमराह करने के इरादे से लगाया गया है। इधर, सिटी मजिस्ट्रेट प्रदीप वर्मा ने कहा है कि इस मामले में संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर सच्चाई राजस्व टीम से जांच के आधार पर तय होगी। जिस संपत्ति को लेकर सुधीर ने शिकायत दी है, वह किसकी है।