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अलीगढ़ : बालक से कुकर्म में दोषी ग्रामीण को उम्रकैद

Sun, 02 Oct 2022 01:07 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 02 Oct 2022 01:07 AM IST
सार

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़ एडीजे-पॉक्सो द्वितीय की न्यायाधीश नूपुर की अदालत से बालक से कुकर्म के दोषी ग्रामीण युवक को उम्रकैद की सजा से दंडित किया गया है। खास बात यह है कि इस फैसले में अदालत से कुकर्म व पॉक्सो की धाराओं में अलग-अलग उम्रकैद की सजा सुनाई है। एडीजे विशेष एससी\/एसटी संजीव कुमार सिंह की अदालत से बन्नादेवी इलाके में रहने वाले युवक की हत्या में नामजद पत्नी व उसके साथी की जमानत अर्जी खारिज की गई है।

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Aligarh: Life imprisonment to a villager convicted of misbehaving with a child

विस्तार

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़
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एडीजे-पॉक्सो द्वितीय की न्यायाधीश नूपुर की अदालत से बालक से कुकर्म के दोषी ग्रामीण युवक को उम्रकैद की सजा से दंडित किया गया है। खास बात यह है कि इस फैसले में अदालत से कुकर्म व पॉक्सो की धाराओं में अलग-अलग उम्रकैद की सजा सुनाई है। मगर दोनों सजाएं साथ चलेंगी।
अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी रघुवंश शर्मा के अनुसार, घटना 6 अगस्त 2020 की है। गांव बिजौली के वादी मुकदमा ने थाना पालीमुकीमपुर में मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उनका करीब 9/10 वर्षीय बच्चा गांव के अड्डे पर खेल रहा था। तभी गांव का ही नामजद भानुप्रताप उर्फ भानू उनके बच्चे को पास की एक खाली दुकान में ले गया और उसके साथ कुकर्म किया। इस दौरान एक अन्य रिंकू बाहर निगरानी करता रहा।
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घर लौटे बच्चे ने रोते हुए पूरा वाकया बताया तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज कर मेडिकल परीक्षण कराया। इस मामले में चार्जशीट के आधार पर न्यायालय में सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व गवाही के चलते भानू को दोषी करार दिया है। साथ में उम्रकैद व 30 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना राशि में से 15 हजार रुपये पीड़ित को दिए जाएंगे।
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पति की हत्या में जमानत अर्जी खारिज
अलीगढ़। एडीजे विशेष एससी/एसटी संजीव कुमार सिंह की अदालत से बन्नादेवी इलाके में रहने वाले युवक की हत्या में नामजद पत्नी व उसके साथी की जमानत अर्जी खारिज की गई है। एडीजीसी चमन प्रकाश शर्मा के अनुसार इस घटना में एलमपुर बीमा नगर मूल बरला की अंजना उर्फ गुड़िया व उसके साथी मेरठ दौलारा के अनिल की जमानत अर्जी खारिज की गई है। इसके अलावा रजा नगर क्वार्सी के मो. अफजल की अनुसूचित के अपहरण में जमानत अर्जी खारिज की गई है।
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