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अलीगढ़ : ट्रैक्टर चोरी मामले में बीमा कंपनी को देना होगा भुगतान
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न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग ने ट्रैक्टर चोरी के मामले में बीमा कंपनी को पीड़ित पक्ष को भुगतान देने के आदेश दिए हैं। साथ में वाद खर्च व मानसिक संताप व्यय देने का भी निर्देश दिया है।
यह आदेश जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश हसनैन कुरैशी, सदस्य आलोक उपाध्याय व पूर्णिमा सिंह राजपूत की ओर से संयुक्त रूप से दिया गया है। निर्णय के अनुसार ताहरपुर टप्पल के किसान कौशल व गोपाल ने एक ट्रैक्टर खरीदा, जिसका बीमा 29 नवंबर 2006 को 28 नवंबर 2007 तक के लिए दि ओरियेंटल इंश्योरेंस कंपनी, सेंटर प्वाइंट से कराया।
इसी बीच 6 मई 2007 को ट्रैक्टर के जरिये घेर के निर्माण के लिए ट्राली में भरकर बालू लाई जा रही थी। तभी कार सवार बदमाश ट्रैक्टर चोरी कर ले गए। इसका मुकदमा थाने में दर्ज कराते हुए बीमा कंपनी में बीमा भुगतान के लिए आवेदन किया गया। बाद में यह कहकर बीमा आवेदन खारिज कर दिया गया कि आपके द्वारा कृषि कार्य के बजाय व्यापारिक कार्य किया जा रहा था।
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इस मामले में उपभोक्ता न्यायालय की शरण ली गई। इस पर न्यायालय ने कहा है कि यह बालू घेर के निर्माण के लिए लाई जा रही थी। इसलिए व्यापारिक कार्य नहीं है। मामले में अदालत ने बीमा कंपनी के स्थानीय मैनेजर व नई दिल्ली मुख्यालय के महाप्रबंधक को पीड़ित को निर्णय से एक माह के अंदर 9 प्रतिशत ब्याज दर से 5.40 लाख रुपये भुगतान के साथ-साथ 5 हजार वाद व्यय व 5 हजार मानसिक संताप व्यय देने के आदेश दिए हैं।
जहरीली शराब कांड में अनिल की पेशी
एडीजे प्रथम शाहिद रजा की अदालत में बृहस्पतिवार को जहरीली शराब कांड के घोषित माफिया अनिल चौधरी की पेशी हुई। इस दौरान लोधा के गंगा सहाय से जुड़े मुकदमे में पुलिस दरोगा की ओर से बयान दर्ज कराए गए। एडीजीसी अमर सिंह तोमर के अनुसार, दरोगा के बयान दर्ज हो गए हैं। अब जिरह के लिए इस मामले में 17 जून तारीख नियत की गई है। बता दें कि अनिल चौधरी को गैर जनपद की जेल से पेशी पर लाया गया।
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यह आदेश जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश हसनैन कुरैशी, सदस्य आलोक उपाध्याय व पूर्णिमा सिंह राजपूत की ओर से संयुक्त रूप से दिया गया है। निर्णय के अनुसार ताहरपुर टप्पल के किसान कौशल व गोपाल ने एक ट्रैक्टर खरीदा, जिसका बीमा 29 नवंबर 2006 को 28 नवंबर 2007 तक के लिए दि ओरियेंटल इंश्योरेंस कंपनी, सेंटर प्वाइंट से कराया।
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इसी बीच 6 मई 2007 को ट्रैक्टर के जरिये घेर के निर्माण के लिए ट्राली में भरकर बालू लाई जा रही थी। तभी कार सवार बदमाश ट्रैक्टर चोरी कर ले गए। इसका मुकदमा थाने में दर्ज कराते हुए बीमा कंपनी में बीमा भुगतान के लिए आवेदन किया गया। बाद में यह कहकर बीमा आवेदन खारिज कर दिया गया कि आपके द्वारा कृषि कार्य के बजाय व्यापारिक कार्य किया जा रहा था।
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इस मामले में उपभोक्ता न्यायालय की शरण ली गई। इस पर न्यायालय ने कहा है कि यह बालू घेर के निर्माण के लिए लाई जा रही थी। इसलिए व्यापारिक कार्य नहीं है। मामले में अदालत ने बीमा कंपनी के स्थानीय मैनेजर व नई दिल्ली मुख्यालय के महाप्रबंधक को पीड़ित को निर्णय से एक माह के अंदर 9 प्रतिशत ब्याज दर से 5.40 लाख रुपये भुगतान के साथ-साथ 5 हजार वाद व्यय व 5 हजार मानसिक संताप व्यय देने के आदेश दिए हैं।
जहरीली शराब कांड में अनिल की पेशी
एडीजे प्रथम शाहिद रजा की अदालत में बृहस्पतिवार को जहरीली शराब कांड के घोषित माफिया अनिल चौधरी की पेशी हुई। इस दौरान लोधा के गंगा सहाय से जुड़े मुकदमे में पुलिस दरोगा की ओर से बयान दर्ज कराए गए। एडीजीसी अमर सिंह तोमर के अनुसार, दरोगा के बयान दर्ज हो गए हैं। अब जिरह के लिए इस मामले में 17 जून तारीख नियत की गई है। बता दें कि अनिल चौधरी को गैर जनपद की जेल से पेशी पर लाया गया।