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अलीगढ़ : नहीं आए पूर्व आईएएस राजीव रौतेला, अब 14 को तलब
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वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व विधायक संजीव राजा के खिलाफ दर्ज 27 वर्ष पुराने मुकदमे में गवाही देने के लिए मंगलवार को पूर्व आईएएस राजीव रौतेला अदालत में हाजिर नहीं हुए। अभियोजन पक्ष की ओर से हाजिरी माफी की अर्जी दी गई। अब अदालत ने 14 जुलाई तारीख नियत करते हुए राजीव रौतेला को समन जारी कर तलब किया है। बता दें कि इस मामले में 13 जून को एडीजी जोन राजीव कृष्ण भी गवाही दे चुके हैं।
सहायक अभियोजन अधिकारी हरिओम सिंह के अनुसार, 22 जुलाई 1995 को तत्कालीन एसओ कप्तान सिंह चौहान की ओर से धारा 147, 148, 332, 353, 427, 504 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें मौजूदा उस समय भाजयुमो के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक संजीव राजा आरोपी हैं, जिसमें निर्धारित मार्ग से अलग जुलूस निकालने व पुलिस द्वारा रोकने पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप है।
यह मुकदमा एमपी/एमएलए मामलों की सुनवाई वाली निचली अदालत एसीजेएम प्रथम के यहां चल रहा है। इस मामले में घटना के समय बतौर एडीएम सिटी तैनात राजीव रौतेला मंगलवार को गवाही के लिए तलब थे।
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सहायक अभियोजन अधिकारी के अनुसार मंगलवार को वे अदालत में हाजिर नहीं हो सके। अब 14 जुलाई नियत कर उन्हें तलब किया गया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रवीन वार्ष्णेय ने बताया कि अदालत में वे गवाह से जिरह के लिए तैयार हैं।
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सहायक अभियोजन अधिकारी हरिओम सिंह के अनुसार, 22 जुलाई 1995 को तत्कालीन एसओ कप्तान सिंह चौहान की ओर से धारा 147, 148, 332, 353, 427, 504 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें मौजूदा उस समय भाजयुमो के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक संजीव राजा आरोपी हैं, जिसमें निर्धारित मार्ग से अलग जुलूस निकालने व पुलिस द्वारा रोकने पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप है।
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यह मुकदमा एमपी/एमएलए मामलों की सुनवाई वाली निचली अदालत एसीजेएम प्रथम के यहां चल रहा है। इस मामले में घटना के समय बतौर एडीएम सिटी तैनात राजीव रौतेला मंगलवार को गवाही के लिए तलब थे।
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सहायक अभियोजन अधिकारी के अनुसार मंगलवार को वे अदालत में हाजिर नहीं हो सके। अब 14 जुलाई नियत कर उन्हें तलब किया गया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रवीन वार्ष्णेय ने बताया कि अदालत में वे गवाह से जिरह के लिए तैयार हैं।