{"_id":"6-15345","slug":"Aligarh-15345-6","type":"story","status":"publish","title_hn":"कातिल पति को 5 साल बाद उम्रकैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कातिल पति को 5 साल बाद उम्रकैद
Aligarh
Updated Wed, 09 Oct 2013 05:37 AM IST
विज्ञापन
अलीगढ़। कस्बा चंडौस में पांच साल पूर्व हुई पत्नी की हत्या के आरोपी पति को अदालत ने मंगलवार को उम्रकैद और 15 हजार के जुर्माने से दंडित किया है।
क्वार्सी के मूसेपुर जलाल निवासी जितेंद्र ने अपनी बहन मिथलेश की शादी चंडौस निवासी राजू से 2007 में कराई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराली दहेज की मांग करने लगे। जिसका विरोध करने पर उसका उत्पीड़न शुरू कर दिया गया। इतना ही नहीं 27 मार्च 2008 को राजू ने मिथलेश को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकरण में जितेंद्र ने राजू आदि परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया था। पुलिस विवेचना में राजू के सिवाय अन्य आरोपियों के नाम निकाल दिए गए। जिसकी सुनवाई एडीजे 6 रमेश चंद्र के अदालत में हो रही थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी पति को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। पैरवी एडीजीसी असीम गुप्ता ने की।
विज्ञापन
क्वार्सी के मूसेपुर जलाल निवासी जितेंद्र ने अपनी बहन मिथलेश की शादी चंडौस निवासी राजू से 2007 में कराई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराली दहेज की मांग करने लगे। जिसका विरोध करने पर उसका उत्पीड़न शुरू कर दिया गया। इतना ही नहीं 27 मार्च 2008 को राजू ने मिथलेश को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकरण में जितेंद्र ने राजू आदि परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया था। पुलिस विवेचना में राजू के सिवाय अन्य आरोपियों के नाम निकाल दिए गए। जिसकी सुनवाई एडीजे 6 रमेश चंद्र के अदालत में हो रही थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी पति को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। पैरवी एडीजीसी असीम गुप्ता ने की।