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हमले के मुकदमे में पिता-पुत्र को सात साल की कैद
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क्राइम न्यूज, अमर उजाला, अलीगढ़।
एडीजे-7 अनिल कुमार सिंह के न्यायालय से बरला में जमीनी विवाद में हुए जानलेवा हमले के आठ साल पुराने मुकदमे में आरोपी पिता-पुत्र को दोषी करार देते हुए सात सात कैद की सजा सुनाई गई है। दोनों पर सात हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी रघुवंशी शर्मा व रविकांत शर्मा के अनुसार गांव आजादपुर निवासी विजेंद्र सिंह ने ढाई बीघा जमीन का सौदा अपने भाई गजेंद्र से किया था। गजेंद्र ने एडवांस में 15 हजार रुपये दे दिए और बैनामा कराने की कहने लगा। विजेंद्र ने पूरी रकम मिलने पर ही बैनामा करने की शर्त रख दी।
इससे दोनों में रंजिश पनप गई। आरोप है कि 11 जुलाई 2010 को विजेंद्र और उसकी पत्नी प्रमिला खेत पर काम कर रहे थे, तभी गजेंद्र और उसका बेटा पिंकी हमलावर होकर आ गए और दंपती पर लाठी-डंडा, फरसा आदि से हमला कर दिया। मामले में पिता-पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया है।
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एडीजे-7 अनिल कुमार सिंह के न्यायालय से बरला में जमीनी विवाद में हुए जानलेवा हमले के आठ साल पुराने मुकदमे में आरोपी पिता-पुत्र को दोषी करार देते हुए सात सात कैद की सजा सुनाई गई है। दोनों पर सात हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी रघुवंशी शर्मा व रविकांत शर्मा के अनुसार गांव आजादपुर निवासी विजेंद्र सिंह ने ढाई बीघा जमीन का सौदा अपने भाई गजेंद्र से किया था। गजेंद्र ने एडवांस में 15 हजार रुपये दे दिए और बैनामा कराने की कहने लगा। विजेंद्र ने पूरी रकम मिलने पर ही बैनामा करने की शर्त रख दी।
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इससे दोनों में रंजिश पनप गई। आरोप है कि 11 जुलाई 2010 को विजेंद्र और उसकी पत्नी प्रमिला खेत पर काम कर रहे थे, तभी गजेंद्र और उसका बेटा पिंकी हमलावर होकर आ गए और दंपती पर लाठी-डंडा, फरसा आदि से हमला कर दिया। मामले में पिता-पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया है।
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