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वोटर स् थानांतरित के मामले को तीन महीने में निपटाए : हाईकोर्ट

Sun, 23 Dec 2018 01:35 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 23 Dec 2018 01:35 AM IST
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वोटर स्
थानांतरित के मामले को तीन महीने में निपटाए : हाईकोर्ट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
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शहर विधानसभा 76 के 34 बूथों में से 26 बूथों के वोटरों को इगलास विधानसभा 77 में शामिल करने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। अलीगढ़ मुस्लिम समाज सुधार समिति उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष चाहत खान ने इस मामले की याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी।

जिसमें हाईकोर्ट ने स्थानीय जिला प्रशासन को तीन महीने के अंदर स्थानीय स्तर पर इस मामले को निपटाने का निर्देश दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम समाज सुधार समिति उत्तर प्रदेश तिकोनिया मरघट रोड शाहजमाल में संचालित है।
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गौर हो कि सबसे पहले सपा के पूर्व विधायक जफर आलम ने ये मुद्दा उठाया था। वोटरों को स्थानांतरित करने के इस प्रकरण में स्थानीय राजनीति भी गरमाई थी। भाजपा के विपक्षी नेताओं ने इगलास और शहर विधानसभा के वर्तमान भाजपा विधायकों से इस्तीफा भी मांगा था कि अगर गलत परिसीमन से चुनाव हुआ है तो विधायकों की सदस्यता नहीं रह सकती है।
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हाईकोर्ट ने कहा है जिला प्रशासन आपसी सहमति से इस मामले को निपटा लें। संस्था की ओर से पैरवी करने वालों में अतीक, शरीफ, अब्दुल वाहिद, इम्तियाज, शफीक, शाहिद हकीम, इकबाल, ग्यासुद्दीन, अब्दुल रउफ, शाकिर कुरैशी, जलाल, काशिफ, कमरुद्दीन, अतीक आदि शामिल हैं।
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