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क्रय केंद्रों पर किसानों से लिया जा रहा 500 ग्राम अधिक गेहूं
Updated Fri, 27 Apr 2018 01:28 AM IST
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
भले ही शासन एवं प्रशासन गेहूं क्रय केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं सही होने का दावा कर रहा हो, लेकिन हकीकत कुछ और है। विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा साधन सहकारी समिति लिमिटेड जलूपुर सिहौर क्रय केंद्र पर बोरों की जांच में 500 ग्राम गेहूं ज्यादा पाया गया।
यही नहीं सरकारी पराग डेयरी में बगैर पंजीकरण के पैक्ड दूध व मठ्ठा बिकता मिला तो गैस एजेंसियों की जांच में पाया गया कि हाकर अपने साथ सिलेंडर तोलने की तुला लेकर नहीं चल रहे हैं। एक एजेंसी में विशेष इलेक्ट्रानिक तोल उपकरण का सत्यापन नहीं मिला। सभी को नोटिस जारी कर दिये गए हैं।
वरिष्ठ निरीक्षक हरीश कुमार प्रजापति ने बताया कि राज्य कर्मचारी कल्याण निगम गैस एजेंसी कयामपुर मोड़, इंडेन गैस सर्विस जलाली एवं अकराबाद डायमंड इंडेन अकराबाद की जांच की गई।
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जांच में सिलेंडरों में एलपीजी तो सही मिली, लेकिन पता चला कि अकराबाद डायमंड इंडेन एजेंसी को छोड़कर अन्य एजेंसियों के हाकर अपने साथ डिजीटल वेइंग मशीन लेकर नहीं चल रहे हैं। जबकि एक जुलाई 2013 के न्यायालय के आदेश के अनुसार वेइंग मशीन साथ लाना अनिवार्य है।
अकराबाद डायमंड इंडेन के गोदाम पर लगा विशेष इलेक्ट्रानिक तोल उपकरण सत्यापित नहीं पाया गया और कार्य भी करता नहीं मिला।
साघन सहकारी समिति लिमिटेड जलुपुर सिहौर क्रय केंद्र की जांच में खरीदे गए बोरों में 500 ग्राम गेहूं अधिक मिला। पराग डेयरी की जांच में पता चला कि यह सहकारी संस्था विभाग में पैकिंग के लिए पंजीकृत नहीं है। जबकि मौके पर दूध व मठ्ठा पैक पाया गया। कार्रवाई के दौरान वरिष्ठ निरीक्षक राम सुंदर अकेला भी मौजूद थे।
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भले ही शासन एवं प्रशासन गेहूं क्रय केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं सही होने का दावा कर रहा हो, लेकिन हकीकत कुछ और है। विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा साधन सहकारी समिति लिमिटेड जलूपुर सिहौर क्रय केंद्र पर बोरों की जांच में 500 ग्राम गेहूं ज्यादा पाया गया।
यही नहीं सरकारी पराग डेयरी में बगैर पंजीकरण के पैक्ड दूध व मठ्ठा बिकता मिला तो गैस एजेंसियों की जांच में पाया गया कि हाकर अपने साथ सिलेंडर तोलने की तुला लेकर नहीं चल रहे हैं। एक एजेंसी में विशेष इलेक्ट्रानिक तोल उपकरण का सत्यापन नहीं मिला। सभी को नोटिस जारी कर दिये गए हैं।
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वरिष्ठ निरीक्षक हरीश कुमार प्रजापति ने बताया कि राज्य कर्मचारी कल्याण निगम गैस एजेंसी कयामपुर मोड़, इंडेन गैस सर्विस जलाली एवं अकराबाद डायमंड इंडेन अकराबाद की जांच की गई।
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जांच में सिलेंडरों में एलपीजी तो सही मिली, लेकिन पता चला कि अकराबाद डायमंड इंडेन एजेंसी को छोड़कर अन्य एजेंसियों के हाकर अपने साथ डिजीटल वेइंग मशीन लेकर नहीं चल रहे हैं। जबकि एक जुलाई 2013 के न्यायालय के आदेश के अनुसार वेइंग मशीन साथ लाना अनिवार्य है।
अकराबाद डायमंड इंडेन के गोदाम पर लगा विशेष इलेक्ट्रानिक तोल उपकरण सत्यापित नहीं पाया गया और कार्य भी करता नहीं मिला।
साघन सहकारी समिति लिमिटेड जलुपुर सिहौर क्रय केंद्र की जांच में खरीदे गए बोरों में 500 ग्राम गेहूं अधिक मिला। पराग डेयरी की जांच में पता चला कि यह सहकारी संस्था विभाग में पैकिंग के लिए पंजीकृत नहीं है। जबकि मौके पर दूध व मठ्ठा पैक पाया गया। कार्रवाई के दौरान वरिष्ठ निरीक्षक राम सुंदर अकेला भी मौजूद थे।