{"_id":"5c019acdbdec221c8f68b8b3","slug":"51543609037-aligarh-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"नगर आयुक्त के खिलाफ सुनवाई आज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नगर आयुक्त के खिलाफ सुनवाई आज
Updated Sat, 01 Dec 2018 01:55 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
नगर निगम वर्कशाप के सामने फौजी जमीन पर कूड़ा डालने और जन स्वास्थ्य को खतरा पहुंचाने के मामले में नगर आयुक्त और नगर स्वास्थ्य अधिकारी के खिलाफ दायर किए गए मुकदमे की सुनवाई शनिवार को स्थायी लोक अदालत में होगी।
नागरिक चेतना समिति की ओर से अधिवक्ता राम कृष्ण तिवारी ने वाद दायर किया है। इसमें कहा गया है कि नगर निगम वर्कशाप के ट्रैक्टर डीजल बचाने के लिए शहर के कूड़े को शहर से बाहर न ले जाकर अपने ही वर्कशाप के सामने डाल दिया जाता है।
लगातार कई सालों तक कूड़ा डंप करते-करते यहां पर कूड़े के बड़े-बड़े ढेर लग गए हैं। इसमें मरे हुए जानवर भी रहते हैं। इसमें आग लगा दी जाती है, जिससे आसपास के दर्जनों मोहल्लों में रह रही हजारों की आबादी को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है।
विज्ञापन
इस प्रकरण में नगर निगम की ओर से अदालत को भरोसा दिलाया गया था कि वहां से कूड़ा हटा लिया जाएगा और लेबलिंग करके हरियाली लगाई जाएगी साथ ही नगर निगम के कूड़ा न डालने के बोर्ड भी लगाए जाएंगे। राम कृष्ण तिवारी ने बताया कि नगर निगम के अधिवक्ताओं के आश्वासन के बाद भी मौके पर कोई काम नहीं हुआ है। 31 नवंबर को होने वाली सुनवाई में अदालत को यही बात बतायी जाएगी।
नशीले पदार्थ में एक वर्ष तीन महीने की सजा
थाना बन्ना देवी क्षेत्र से नशीले पदार्थ के साथ दबोचे गए पप्पन को अदालत ने एक वर्ष तीन महीने की सजा सुनाई है। सितंबर 2017 को पुलिस ने 320 ग्राम नशीले पदार्थ के साथ बन्ना देवी के रहने वाले पप्पन को दबोचा था। सुनवाई के बाद उस पर दोष सिद्ध हुआ। अब अदालत ने उसे एक वर्ष तीन महीने की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
नगर निगम वर्कशाप के सामने फौजी जमीन पर कूड़ा डालने और जन स्वास्थ्य को खतरा पहुंचाने के मामले में नगर आयुक्त और नगर स्वास्थ्य अधिकारी के खिलाफ दायर किए गए मुकदमे की सुनवाई शनिवार को स्थायी लोक अदालत में होगी।
नागरिक चेतना समिति की ओर से अधिवक्ता राम कृष्ण तिवारी ने वाद दायर किया है। इसमें कहा गया है कि नगर निगम वर्कशाप के ट्रैक्टर डीजल बचाने के लिए शहर के कूड़े को शहर से बाहर न ले जाकर अपने ही वर्कशाप के सामने डाल दिया जाता है।
विज्ञापन
लगातार कई सालों तक कूड़ा डंप करते-करते यहां पर कूड़े के बड़े-बड़े ढेर लग गए हैं। इसमें मरे हुए जानवर भी रहते हैं। इसमें आग लगा दी जाती है, जिससे आसपास के दर्जनों मोहल्लों में रह रही हजारों की आबादी को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है।
विज्ञापन
इस प्रकरण में नगर निगम की ओर से अदालत को भरोसा दिलाया गया था कि वहां से कूड़ा हटा लिया जाएगा और लेबलिंग करके हरियाली लगाई जाएगी साथ ही नगर निगम के कूड़ा न डालने के बोर्ड भी लगाए जाएंगे। राम कृष्ण तिवारी ने बताया कि नगर निगम के अधिवक्ताओं के आश्वासन के बाद भी मौके पर कोई काम नहीं हुआ है। 31 नवंबर को होने वाली सुनवाई में अदालत को यही बात बतायी जाएगी।
नशीले पदार्थ में एक वर्ष तीन महीने की सजा
थाना बन्ना देवी क्षेत्र से नशीले पदार्थ के साथ दबोचे गए पप्पन को अदालत ने एक वर्ष तीन महीने की सजा सुनाई है। सितंबर 2017 को पुलिस ने 320 ग्राम नशीले पदार्थ के साथ बन्ना देवी के रहने वाले पप्पन को दबोचा था। सुनवाई के बाद उस पर दोष सिद्ध हुआ। अब अदालत ने उसे एक वर्ष तीन महीने की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।