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Aligarh News: जनसूचना उपलब्ध न कराने पर 25 हजार का जुर्माना

Mon, 19 Jun 2023 01:08 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 19 Jun 2023 01:08 AM IST
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25 thousand fine for not providing public information
ग्राम्य विकास अधिकारी एवं जनसूचना अधिकारी धनीपुर पर जनसूचना उपलब्ध न कराने पर उत्तर प्रदेश सूचना अायोग ने 25 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है। यह कटौती जनसूचना अधिकारी के वेतन से की जाएगी। नगला देवी के आरएस यादव ने ग्राम्य विकास अधिकारी एवं जनसूचना अधिकारी, ब्लॉक धनीपुर से जनसूचना अधिकार के तहत कुछ सूचनाएं मांगी थीं।
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आरोप है कि सूचनाएं निर्धारित समय तक उपलब्ध नहीं करायी गईं। जिस पर शिकायतकर्ता आरएस यादव ने सूचना आयोग लखनऊ में जाकर अपील की। जिस पर सुनवाई करते हुए सूचना आयोग शिकायतकर्ता के पक्ष में आदेश पारित करते हुए जनसूचना अधिकारी ग्राम्य विकास अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना किया। यह जुर्माना राशि उनके वेतन से की जाएगी। संवाद
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