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15 सितंबर से पहले करा लें 15 साल पुराने वाहनों के पंजीयन नवीनीकरण

Sun, 02 Sep 2018 02:28 AM IST
Updated Sun, 02 Sep 2018 02:28 AM IST
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15 सितंबर से पहले करा लें 15 साल पुराने वाहनों के पंजीयन नवीनीकरण
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
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15 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण के बगैर सड़क पर चलाना संभव नहीं होगा। 15 सितंबर तक वाहन का पंजीकरण, नवीनीकरण नहीं कराया तो कार्यालय संभागीय परिवहन अधिकारी वाहन को अस्तित्वहीन मानते हुए पंजीकरण को निरस्त कर देगा। यह वाहन सड़क पर दौड़ते हुए मिला तो उसे सीज कर कबाड़ में कटवाया जाएगा।


महानगर में ऐसे बहुतायत संख्या में वाहन दौड़ रहे हैं, जिनके पंजीकरण को 15 साल हो चुके हैं। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी रंजीत सिंह ने बताया कि जिन वाहनों की भौतिक स्थिति ठीक है 15 सितंबर तक उनका पंजीकरण कर दिया जाएगा। यदि वाहन की हालत कंडम है तो उसका पंजीकरण नहीं किया जाएगा। ऐसे वाहनों को कबाड़ में कटवाया जाएगा। वाहन स्वामी अपने वाहनों का 15 सितंबर से पहले पंजीयन वैधता का नवीनीकरण करा लें।
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