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छात्रवृति पाने के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य
Updated Tue, 04 Jul 2017 01:19 AM IST
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छात्रवृत्ति पाने के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य
ब्यूरो, अमर उजाला अलीगढ़।
नए सत्र में छात्रवृत्ति पाने के लिए विद्यार्थियों को नियमित होना होगा। उन्हें अपनी कक्षा में कम से कम 75 फीसदी उपस्थिति दर्ज करानी ही होगी। तभी वे छात्रवृत्ति के पात्र माने जाएंगे। यही नहीं विद्यार्थियों का डाटा समय पर न देने वाले स्कूल संचालकों को सख्त चेतावनी दी गई है कि यदि उनकी गलती से कोई भी विद्यार्थी यदि छात्रवृत्ति से वंचित रहा तो संस्थान की मान्यता रद्द कर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
यह निर्देश मुख्य विकास अधिकारी दिनेश चंद्र ने छात्रवृत्ति सत्र 2016-17 के संदर्भ में शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों व अध्यापकों की बैठक में दिए। उन्होंने प्रधानाचार्य व प्रबंधकों को निर्देश दिए कि वह समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट से समय सारणी देख लें ओर समयबद्ध छात्रवृत्ति का कार्य पूर्ण करें।
जिला समाज कल्याण अधिकारी नगेंद्र कुमार ने बताया कि सत्र 2016-17 में छात्रवृत्ति के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है, जिसका क्रियान्वयन शिक्षण संस्थानों द्वारा किया जाना अनिवार्य है। यदि छात्रों की उपस्थिति में फर्जीवाड़ा पाया गया तो छात्र व संस्थान दोनों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
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उन्होंने शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिए कि सभी अपना डिजिटल सिग्नेचर तैयार करा लें और छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति का गठन अवश्य करवा लें। विभाग द्वारा एक जांच कमेटी का गठन किया गया है, जो जल्द ही संस्थानों की जांच करेंगी तथा उनकी समस्याओं का निस्तारण भी कराएगी। उन्होंने छात्रों से अपील की है कि वह स्वयं अपना छात्रवृत्ति का फार्म भरें तथा अपना लॉगिन आईडी व पासवर्ड को संभाल कर रखें। ताकि त्रुटि होने पर उसका निस्तारण किया जा सके। इस मौके पर बड़ी संख्या में प्रधानाचार्य, शिक्षक आदि मौजूद थे।
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ब्यूरो, अमर उजाला अलीगढ़।
नए सत्र में छात्रवृत्ति पाने के लिए विद्यार्थियों को नियमित होना होगा। उन्हें अपनी कक्षा में कम से कम 75 फीसदी उपस्थिति दर्ज करानी ही होगी। तभी वे छात्रवृत्ति के पात्र माने जाएंगे। यही नहीं विद्यार्थियों का डाटा समय पर न देने वाले स्कूल संचालकों को सख्त चेतावनी दी गई है कि यदि उनकी गलती से कोई भी विद्यार्थी यदि छात्रवृत्ति से वंचित रहा तो संस्थान की मान्यता रद्द कर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
यह निर्देश मुख्य विकास अधिकारी दिनेश चंद्र ने छात्रवृत्ति सत्र 2016-17 के संदर्भ में शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों व अध्यापकों की बैठक में दिए। उन्होंने प्रधानाचार्य व प्रबंधकों को निर्देश दिए कि वह समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट से समय सारणी देख लें ओर समयबद्ध छात्रवृत्ति का कार्य पूर्ण करें।
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जिला समाज कल्याण अधिकारी नगेंद्र कुमार ने बताया कि सत्र 2016-17 में छात्रवृत्ति के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है, जिसका क्रियान्वयन शिक्षण संस्थानों द्वारा किया जाना अनिवार्य है। यदि छात्रों की उपस्थिति में फर्जीवाड़ा पाया गया तो छात्र व संस्थान दोनों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
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उन्होंने शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिए कि सभी अपना डिजिटल सिग्नेचर तैयार करा लें और छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति का गठन अवश्य करवा लें। विभाग द्वारा एक जांच कमेटी का गठन किया गया है, जो जल्द ही संस्थानों की जांच करेंगी तथा उनकी समस्याओं का निस्तारण भी कराएगी। उन्होंने छात्रों से अपील की है कि वह स्वयं अपना छात्रवृत्ति का फार्म भरें तथा अपना लॉगिन आईडी व पासवर्ड को संभाल कर रखें। ताकि त्रुटि होने पर उसका निस्तारण किया जा सके। इस मौके पर बड़ी संख्या में प्रधानाचार्य, शिक्षक आदि मौजूद थे।