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पराग डेयरी के रेस्टोरेंट पर लगा ताला
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
पराग डेयरी के छह लाख के बकायेदार पार्लर व रेस्टोरेंट को एसीएम द्वितीय ने सील कर दिया है। पार्लर स्वामी को हिदायत दी है कि वह बकाया छह लाख रुपया 18 फीसदी की दर से जमा करे, अन्यथा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बताते चलें कि पराग डेयरी प्रबंधन ने लगातार घाटे से निपटने एवं अपने संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए रामघाट रोड स्थित पराग डेयरी की खाली पड़ी जमीन किराये पर उठा दी थी। दर्शन सिंह को इसका ठेका दिया गया।
उन्होंने यहां मिल्क पार्लर एवं रेस्टोरेंट खोला। तय हुआ था कि वह हर माह 50 हजार रुपया महीना किराया देंगे और यह किराया प्रति वर्ष दस फीसदी बढ़ेगा। बिजली का बिल अलग से देना होगा।
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आरोप है कि दर्शन सिंह करीब एक साल से किराया व विद्युत बिल नहीं दे रहे थे। इस मामले में पराग डेयरी के जीएम चंद्रपाल सिंह ने डीएम से शिकायत की। डीएम के आदेश पर बुधवार को एसीएम द्वितीय रेनू सिंह ने कार्रवाई करते हुए रेस्टोरेंट का बोर्ड उखड़वा दिया और रेस्टोरेंट स्वामी को दिये 12 कमरे व मुख्य गेट सील करा दिया।
एसीएम द्वितीय रेनू सिंह ने स्वीकार किया कि रेस्टोरेंट संचालक को बकाया छह लाख रुपया 18 फीसदी ब्याज के साथ देने अथवा कार्रवाई के लिए तैयार रहने के निर्देश दिये गए हैं।
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पराग डेयरी के छह लाख के बकायेदार पार्लर व रेस्टोरेंट को एसीएम द्वितीय ने सील कर दिया है। पार्लर स्वामी को हिदायत दी है कि वह बकाया छह लाख रुपया 18 फीसदी की दर से जमा करे, अन्यथा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बताते चलें कि पराग डेयरी प्रबंधन ने लगातार घाटे से निपटने एवं अपने संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए रामघाट रोड स्थित पराग डेयरी की खाली पड़ी जमीन किराये पर उठा दी थी। दर्शन सिंह को इसका ठेका दिया गया।
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उन्होंने यहां मिल्क पार्लर एवं रेस्टोरेंट खोला। तय हुआ था कि वह हर माह 50 हजार रुपया महीना किराया देंगे और यह किराया प्रति वर्ष दस फीसदी बढ़ेगा। बिजली का बिल अलग से देना होगा।
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आरोप है कि दर्शन सिंह करीब एक साल से किराया व विद्युत बिल नहीं दे रहे थे। इस मामले में पराग डेयरी के जीएम चंद्रपाल सिंह ने डीएम से शिकायत की। डीएम के आदेश पर बुधवार को एसीएम द्वितीय रेनू सिंह ने कार्रवाई करते हुए रेस्टोरेंट का बोर्ड उखड़वा दिया और रेस्टोरेंट स्वामी को दिये 12 कमरे व मुख्य गेट सील करा दिया।
एसीएम द्वितीय रेनू सिंह ने स्वीकार किया कि रेस्टोरेंट संचालक को बकाया छह लाख रुपया 18 फीसदी ब्याज के साथ देने अथवा कार्रवाई के लिए तैयार रहने के निर्देश दिये गए हैं।