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Aligarh News: किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

Wed, 23 Jul 2025 01:11 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 23 Jul 2025 01:11 AM IST
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20 years imprisonment for the accused of kidnapping and raping a teenager
थाना इगलास क्षेत्र की किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में एडीजे पॉक्सो अभिषेक कुमार बगड़िया की अदालत ने दोषी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित भी किया है। अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़िता को देने के लिए कहा है।
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इस मामले में 15 जुलाई 2021 को इगलास क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी 15 साल की किशोरी के पिता ने तहरीर देकर कहा था कि उनके मकान के पास स्कूल गेट में कैंटीन पर हाथरस के सादाबाद क्षेत्र के गांव बिलारा निवासी रामू नौकरी करता है। 14 जुलाई 2021 को दोपहर में वह उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए किशोरी को तलाश किया।
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किशोरी ने बयानों में बताया कि आरोपी ने उसे ले जाने के दौरान धमकी दी थी। वह कार से उसे गाजीपुर स्थित अपने भाई के साढू के घर ले गया और उसे वहां 10 दिन तक रखा और दुष्कर्म किया। इसके बाद वह उसे इगलास लेकर आया, जहां से पुलिस ने उसे तलाश लिया। पुलिस ने रामू के खिलाफ पॉक्सो, दुष्कर्म आदि धाराओं न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। अब सत्र परीक्षण, साक्ष्यों व गवाही के आधार पर अदालत ने उसे दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई है।
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