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सिलिंडर ब्लास्ट घटना के पीड़ित परिवार को मिला 19.50 लाख का मुआवजा

Thu, 09 May 2019 02:31 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 09 May 2019 02:31 AM IST
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सिलिंडर ब्लास्ट घटना के पीड़ित परिवार को मिला 19.50 लाख का मुआवजा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
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बन्नादेवी इलाके के बीमा नगर में सितंबर 2017 में हुई एक सिलिंडर ब्लास्ट की घटना के पीड़ित परिवार के जख्मों पर स्थायी लोक अदालत के आदेश ने मुआवजे की मरहम लगाई है। पीड़ित परिवार को सिलिंडर सप्लाई करने वाली एवं बीमा कंपनी ने 19.50 लाख की रकम अदा की है। इसके साथ ही घटना में जिन तीन पड़ोसियों के मकान क्षतिग्रस्त हुए थे उन्हें दो-दो लाख रुपये की मुआवजा राशि दी गई है। सिलिंडर सप्लाई करने वाली कंपनी ने स्थायी लोक अदालत के जनवरी 2019 के आदेश पर अमल करते हुए मुआवजा राशि अदा की है।

बता दें कि सितंबर 2017 में बन्नादेवी के बीमा नगर इलाके के रहने वाले गंगाराम के घर में सिलिंडर ब्लास्ट का भीषण हादसा हुआ था। इस हादसे में गंगाराम की पत्नी पुष्पा देवी, बेटे अजय और कुंवर पाल की जान चली गई थी। बेटी ज्योति और बबीता घायल हो गईं थीं। वहीं, पड़ोसी ज्वाला देवी, मीना देवी और एक अन्य का मकान क्षतिग्रस्त हुआ था।
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इस मामले में गंगाराम ने कोर्ट में सिलिंडर सप्लाई करने वाली कंपनी और बीमा कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा मुआवजा के लिए गुहार लगाई थी। स्थायी लोक अदालत ने पीड़ित गंगाराम के परिवार को 19.50 लाख और हादसे में जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए थे, उन्हें दो-दो लाख रुपये मुआवजा अदा करने का फैसला सुनाया था।
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