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बाप-बेटों को सात साल का कारावास
Updated Wed, 17 Jan 2018 01:29 AM IST
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क्राइम डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
थाना हरदुआगंज क्षेत्र के गांव कलाई में गैर इरादतन हत्या के मामले में एडीजे पांच संजय कुमार ‘सप्तम’ ने तीन आरोपियों को सात साल की सजा और 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
एडीजीसी वीरबल सिंह ने बताया कि गांव कलाई निवासी ईश्वर दयाल ने नौ जून 2011 में हरदुआगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके बाबा खरग सिंह ने दो बीघा खेत गांव के ही कल्यान को पट्टे पर दे रखा था।
अवधि समाप्त होने पर उसके बाबा ने कल्यान व उसके बेटे सत्यवीर, कुलदीप से खेत खाली करने को कहा। वे टालमटोल करने लगे। नौ जून की सुबह बाबा खेत पर गए तो वहां पहले से मौजूद आरोपी बाप-बेटे धमकाने लगे और हमला कर दिया। जिससे सिर में गंभीर चोटें आईं और उनकी मौत हो गई।
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कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कल्याण, सत्यवीर व कुलदीप को दोषी पाते हुए सात साल का कारावास तथा 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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थाना हरदुआगंज क्षेत्र के गांव कलाई में गैर इरादतन हत्या के मामले में एडीजे पांच संजय कुमार ‘सप्तम’ ने तीन आरोपियों को सात साल की सजा और 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
एडीजीसी वीरबल सिंह ने बताया कि गांव कलाई निवासी ईश्वर दयाल ने नौ जून 2011 में हरदुआगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके बाबा खरग सिंह ने दो बीघा खेत गांव के ही कल्यान को पट्टे पर दे रखा था।
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अवधि समाप्त होने पर उसके बाबा ने कल्यान व उसके बेटे सत्यवीर, कुलदीप से खेत खाली करने को कहा। वे टालमटोल करने लगे। नौ जून की सुबह बाबा खेत पर गए तो वहां पहले से मौजूद आरोपी बाप-बेटे धमकाने लगे और हमला कर दिया। जिससे सिर में गंभीर चोटें आईं और उनकी मौत हो गई।
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कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कल्याण, सत्यवीर व कुलदीप को दोषी पाते हुए सात साल का कारावास तथा 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।