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मारपीट के मामले में पांच साल की कैद
Updated Sat, 24 Mar 2018 01:43 AM IST
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क्राइम डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
प्राण घातक हमले और मारपीट के मामले में अदालत ने चार आरोपियों को पांच साल की सजा सुनाई है और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एक आरोपी की मौत हो चुकी है।
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता अमर सिंह तोमर ने बताया कि थाना पाली मुकीमपुर निवासी सादिक अली ने मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा था कि 20 अप्रैल 2006 को उसके भाई रिजवान, मुबारक आदि एक साथ बैठे थे आरोपियों ने हमला बोल दिया और मारपीट की।
इस मामले में मोआज्जम खां, शेर मोहम्मद, जमील खां, मुशब्बिर खां के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी गई। मुकदमे के दौरान शब्बिर खां की मौत हो गई। अब अदालत ने इनको पांच वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा।
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प्राण घातक हमले और मारपीट के मामले में अदालत ने चार आरोपियों को पांच साल की सजा सुनाई है और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एक आरोपी की मौत हो चुकी है।
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता अमर सिंह तोमर ने बताया कि थाना पाली मुकीमपुर निवासी सादिक अली ने मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा था कि 20 अप्रैल 2006 को उसके भाई रिजवान, मुबारक आदि एक साथ बैठे थे आरोपियों ने हमला बोल दिया और मारपीट की।
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इस मामले में मोआज्जम खां, शेर मोहम्मद, जमील खां, मुशब्बिर खां के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी गई। मुकदमे के दौरान शब्बिर खां की मौत हो गई। अब अदालत ने इनको पांच वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा।
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