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डीएनए टेस्ट से होगा 30 साल पहले हुई नाइंसाफी का इंसाफ

Sat, 26 Aug 2017 01:31 AM IST
Updated Sat, 26 Aug 2017 01:31 AM IST
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डीएनए टेस्ट से होगा 30 साल पहले हुई नाइंसाफी का इंसाफ
डीएनए टेस्ट से होगा 30 साल पहले हुई नाइंसाफी का इंसाफ
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ब्यूरो, अमर उजाला, अलीगढ़।

30 वर्ष पहले अपने और अपनी मां के साथ हुई नाइंसाफी के खिलाफ एक व्यक्ति ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और खुद को उसी परिवार का साबित करने के लिए याचिका दायर की। अब अदालत ने युवक के पिता का डीएनए टेस्ट कराने का आदेश देते हुए 30 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

गभाना के गांव जमालपुर शिया का रहने वाले दीपक कुमार का कहना है कि 1984 में उसकी मां की शादी हुई थी और शादी के तीन साल बाद उसका जन्म हुआ था। उस समय उसके पिता और उनके परिजनों ने एक रंगीन टीवी और स्कूटर की मांग की थी। जिसे देने में उसके नाना ने असमर्थता जतायी।
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इसके बाद उसके पिता ने उसे अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया और दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी से भी एक बेटा और एक बेटी है। पिछले दिनों दीपक ने अदालत में याचिका दायर कर हक की मांग की।
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इस पर अदालत ने दोनों पक्षों को सुना। अब 18 अगस्त को हुई मामले की सुनवाई में अदालत ने निर्देश दिया है कि पिता को डीएनए टेस्ट के लिए जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज में जाना है। जिसकी रिपोर्ट 30 अगस्त तक अदालत को सौंपी जाए। दीपक का कहना है कि इस निर्देश के बाद अब दूसरे पक्ष से उसे धमकियां मिल रही हैं। उसने अदालत से अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार की है।
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