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गैर इरादतन हत्या में सात लोगों को 7 साल की सजा
Updated Tue, 14 Nov 2017 01:22 AM IST
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गैर इरादतन हत्या में सात लोगों को सात साल की सजा
ब्यूरो, अमर उजाला अलीगढ़।
अलीगढ़। टप्पल थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते हुए झगड़े में गंभीर चोट लगने के कारण एक की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। सोमवार को इस मामले में एडीजे छह संजय सिंह ने सात लोगों को सात-सात साल की सजा और छह-छह हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी महाराज सिंह के मुताबिक टप्पल के गांव आदमपुर निवासी एदल और उसके भाई छोटे की गांव के ही राजपाल पक्ष से रंजिश चल रही है। एक मार्च 13 को आरोपी राजपाल उसके भाई लांगुरिया, सोनू, राकेश पुत्र फत्ते गिर्राज, प्रेमचंद्र और राकेश पुत्र जसवंत सभी ने मिलकर गांव घरबरा के पास छोटे को घेर लिया। हमलावरों से लाठी-डंडों से हमला करते हुए फायरिंग कर दी। हमले में छोटे गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में गांव राजपाल उसके भाई लांगुरिया, सोनू, राकेश पुत्र फत्ते, गिर्राज, प्रेमचंद्र और राकेश पुत्र जसवंत के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। सोमवार को कोर्ट ने सभी आरोपियों को सजा सुना दी।
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ब्यूरो, अमर उजाला अलीगढ़।
अलीगढ़। टप्पल थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते हुए झगड़े में गंभीर चोट लगने के कारण एक की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। सोमवार को इस मामले में एडीजे छह संजय सिंह ने सात लोगों को सात-सात साल की सजा और छह-छह हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी महाराज सिंह के मुताबिक टप्पल के गांव आदमपुर निवासी एदल और उसके भाई छोटे की गांव के ही राजपाल पक्ष से रंजिश चल रही है। एक मार्च 13 को आरोपी राजपाल उसके भाई लांगुरिया, सोनू, राकेश पुत्र फत्ते गिर्राज, प्रेमचंद्र और राकेश पुत्र जसवंत सभी ने मिलकर गांव घरबरा के पास छोटे को घेर लिया। हमलावरों से लाठी-डंडों से हमला करते हुए फायरिंग कर दी। हमले में छोटे गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में गांव राजपाल उसके भाई लांगुरिया, सोनू, राकेश पुत्र फत्ते, गिर्राज, प्रेमचंद्र और राकेश पुत्र जसवंत के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। सोमवार को कोर्ट ने सभी आरोपियों को सजा सुना दी।
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