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सांसद प्रत्याशी भरेंगे नामांकन विधायक जी बगल के कमरे सेदेंगे समर्थन
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
मंगलवार से शुरू हो रहे लोकसभा चुनाव 2019 के नामांकन के लिए भावी प्रत्याशी भले ही अपने साथ पांच लोगों को लेकर नामांकन कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। परंतु उनकी ही पार्टी के विधायक एवं अन्य जन प्रतिनिधि भी भले ही उनके साथ अंदर न जा सकें, लेकिन उन्हें कक्ष तक अवश्य छोड़ सकेंगे।
नामांकन के दौरान उन्हें कक्ष के बाहर खड़े रहने की इजाजत तो नहीं होगी, लेकिन बगल के डीएम कार्यालय अथवा अन्य कक्ष में बैठकर वह आचार संहिता के दायरे में आने से बच सकते हैं। यानी कि भावी सांसद पर्चा भरेंगे और विधायक जी बगल के कमरे से उन्हें समर्थन देंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीएम चंद्रभूषण सिंह ने स्वीकार किया कि आचार संहिता की आड़ में बेवजह की रोक टोक व उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा।
नामांकन कक्ष से 100 मीटर दूरी से प्रत्याशी व उनके पांच समर्थकों के साथ यदि सत्ताधारी विधायक, जन प्रतिनिधि एवं गणमान्य नेता आते हैं तो वे कक्ष के बाहर तक आ सकेंगे, लेकिन उन्हें वहां खड़े रहने की इजाजत नहीं होगी।
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वे लोग आसपास के कक्षों में बैठकर अपने प्रत्याशी को समर्थन दे सकते हैं। नामांकन प्रक्रिया में उनकी कोई सक्रिय भूमिका नहीं होगी।
पार्टी का झंडा लगाकर चल सकते हैं पदाधिकारी
लोकसभा चुनावों में पार्टी का झंडा लगाकर चलना आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में नहीं आएगा। बशर्ते झंडा लगाकर चलने वाला पार्टी का अधिकृत पदाधिकारी हो। हालांकि वह प्रत्याशी अथवा अन्य प्रचार सामग्री लेकर गाड़ी नहीं दौड़ा सकेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीएम चंद्रभूषण सिंह ने स्वीकार किया कि मात्र अधिकृत पदाधिकारी और कार्यकर्ता को गाड़ी पर अपनी पार्टी का झंडा लगाने की छूट होगी, लेकिन वे अपने प्रत्याशी का प्रचार नहीं कर सकेंगे। ऐसा करने पर उनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन मामले में कार्रवाई की जाएगी।
होली मिलन समारोह में प्रचार किया तो खर्च में जुड़ेगा
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीएम चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि इन दिनों चल रहे होली मिलन समारोहों में किसी भी पार्टी का प्रत्याशी के व्यक्तिगत तौर पर शामिल होने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन वह वहां अपना प्रचार नहीं कर सकेगा।
यदि प्रचार अथवा वोटरों को मोटीवेट करने की कोशिश की तो कार्यक्रम का खर्च उसके चुनावी खर्च में जोड़ दिया जाएगा। यह नियम नामांकन से पहले भी लागू रहेगा।
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मंगलवार से शुरू हो रहे लोकसभा चुनाव 2019 के नामांकन के लिए भावी प्रत्याशी भले ही अपने साथ पांच लोगों को लेकर नामांकन कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। परंतु उनकी ही पार्टी के विधायक एवं अन्य जन प्रतिनिधि भी भले ही उनके साथ अंदर न जा सकें, लेकिन उन्हें कक्ष तक अवश्य छोड़ सकेंगे।
नामांकन के दौरान उन्हें कक्ष के बाहर खड़े रहने की इजाजत तो नहीं होगी, लेकिन बगल के डीएम कार्यालय अथवा अन्य कक्ष में बैठकर वह आचार संहिता के दायरे में आने से बच सकते हैं। यानी कि भावी सांसद पर्चा भरेंगे और विधायक जी बगल के कमरे से उन्हें समर्थन देंगे।
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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीएम चंद्रभूषण सिंह ने स्वीकार किया कि आचार संहिता की आड़ में बेवजह की रोक टोक व उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा।
नामांकन कक्ष से 100 मीटर दूरी से प्रत्याशी व उनके पांच समर्थकों के साथ यदि सत्ताधारी विधायक, जन प्रतिनिधि एवं गणमान्य नेता आते हैं तो वे कक्ष के बाहर तक आ सकेंगे, लेकिन उन्हें वहां खड़े रहने की इजाजत नहीं होगी।
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वे लोग आसपास के कक्षों में बैठकर अपने प्रत्याशी को समर्थन दे सकते हैं। नामांकन प्रक्रिया में उनकी कोई सक्रिय भूमिका नहीं होगी।
पार्टी का झंडा लगाकर चल सकते हैं पदाधिकारी
लोकसभा चुनावों में पार्टी का झंडा लगाकर चलना आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में नहीं आएगा। बशर्ते झंडा लगाकर चलने वाला पार्टी का अधिकृत पदाधिकारी हो। हालांकि वह प्रत्याशी अथवा अन्य प्रचार सामग्री लेकर गाड़ी नहीं दौड़ा सकेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीएम चंद्रभूषण सिंह ने स्वीकार किया कि मात्र अधिकृत पदाधिकारी और कार्यकर्ता को गाड़ी पर अपनी पार्टी का झंडा लगाने की छूट होगी, लेकिन वे अपने प्रत्याशी का प्रचार नहीं कर सकेंगे। ऐसा करने पर उनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन मामले में कार्रवाई की जाएगी।
होली मिलन समारोह में प्रचार किया तो खर्च में जुड़ेगा
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीएम चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि इन दिनों चल रहे होली मिलन समारोहों में किसी भी पार्टी का प्रत्याशी के व्यक्तिगत तौर पर शामिल होने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन वह वहां अपना प्रचार नहीं कर सकेगा।
यदि प्रचार अथवा वोटरों को मोटीवेट करने की कोशिश की तो कार्यक्रम का खर्च उसके चुनावी खर्च में जोड़ दिया जाएगा। यह नियम नामांकन से पहले भी लागू रहेगा।