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आज रात्रि से पुुनी ई वे बिल व्यवस् था प्रभावी

Fri, 09 Feb 2018 02:20 AM IST
Updated Fri, 09 Feb 2018 02:20 AM IST
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आज रात्रि से पुुनी ई वे बिल व्यवस्
था प्रभावी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
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आज मध्य रात्रि यानी 9 फरवरी के रात्रि 12 बजे के बाद से पुरानी ई-वे बिल व्यवस्था प्रभावी हो जाएगी। इसलिए ई- वे बिल 01,02, 03 टीडीएफ 0-1 एवं टीडीएफ 02 माल के परिवहन या अभिवहन भंडारण के दौरान माल के साथ रखना आवश्यक है। यह प्रपत्र विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

जीएसटी के नोडल अधिकारी अजय वर्मा ने बताया कि 1 फरवरी से अखिल भारतीय स्तर पर नेशनल ई-वे बिल व्यवस्था लागू की गई थी, जिसे जीएसटी काउंसिल द्वारा अपने 1 फरवरी 2018 के निर्णय से इंटरस्टेट एवं इन्स्ट्रास्टेट सम्व्यवहारों के लिए अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है।
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उसके बाद से 31 जनवरी 2018 तक लागू ई-वे बिल व्यवस्था तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो गई है। उन्होंने बताया कि 50 हजार से अधिक के माल की ढुलाई के समय ई-वे बिल साथ रखें।
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उत्तर प्रदेश राज्य से होकर प्रांत बाहर से प्रांत बाहर के लिए माल के परिवहन के समय टीडीएफ 01 साथ रखना अनिवार्य है। जांच के दौरान ई-वे बिल न पाये जाने पर एसजीएसटी, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 129 के अंतर्गत माल एवं वाहन अभिग्रहीत किया जा सकता है तथा अर्थदंड आरोपित किया जा सकता है। अर्थदंड की राशि माल के मूल्य तथा देय जीएसटी के योग के बराबर हो सकती है।
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