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डेयरी संचालक हत्याकांड में पत्नी-प्रेमी सहित तीन को उम्रकैद
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
प्यार और पैसे की खातिर अतरौली के दूध डेयरी संचालक की हत्या के मुकदमे में ठीक एक साल 16वें दिन अदालत ने पत्नी व उसके प्रेमी सहित तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुना दी है। साथ में तीनों आरोपियों पर एक एक लाख रुपया जुर्माना भी तय किया है, जो मारे गए डेयरी संचालक की दो मासूम बेटियों को अदा किया जाएगा। यह फैसला एडीजे-4/स्पेशल जज ईसी एक्ट मुकेश कुमार सिंघल के न्यायालय ने सुनाया है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता वरिष्ठ एडीजीसी चौ.जितेंद्र सिंह के अनुसार 13 जनवरी 2018 को पालीमुकीमपुर के गांव गहलौती निर्मल निवासी दूध डेयरी संचालक हरेंद्र चौधरी की अलीगढ़ से बाइक पर गांव जाते समय कुंजलपुर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या का मुकदमा मृत हरेंद्र चौधरी के भाई गजेंद्र सिंह ने दर्ज कराते हुए कहा था कि उनके भाई घटना वाली शाम सात बजे अपने अलीगढ़ स्थित घर से स्कूटी पर सवार होकर गांव लौट रहे थे। तभी उनकी अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी।
दौरान-ए-विवेचना पुलिस ने हत्या में हरेंद्र की पत्नी के अलावा उसके प्रेमी गर्वित निवासी डंडेसरी सिकंदराराऊ हाथरस व बंटी उर्फ राजेश निवासी नमैनी कासगंज को आरोपी बनाया। इन पर पति की 50 लाख की बीमा पालिसी व प्रेमी की खातिर पत्नी द्वारा हत्या कराए जाने का आरोप लगाया गया। सभी को जेल भेजा गया। बाद में आरोपी पक्ष जब जमानत के लिए हाईकोर्ट गया तो हाईकोर्ट ने जमानत खारिज करते हुए मुकदमे की डे-टू-डे सुनवाई के आदेश दिए। इस आधार पर एक माह पहले मुकदमे का सत्र परीक्षण शुरू हुआ और 24 जनवरी को तीनों आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया। मंगलवार को अदालत ने तीनों आरोपियों को उम्रकैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया है। साथ में तीसरे आरोपी बंटी पर पांच हजार का जुर्माना अतिरिक्त लगाया है।
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बेटियों को दिया जाएगा मां सहित अन्य आरोपियों से वसूला जुर्माना
एडीजीसी चौ. जितेंद्र सिंह के अनुसार अदालत ने आदेश दिया है कि मारे गए डेयरी संचालक हरेंद्र की दो बेटियां 7 वर्ष की चहक व 3 वर्ष महक घर पर ही रह रही हैं। उनकी मां भी जेल चली गई है। उनकी देखरेख का जिम्मा चाचा ताऊ के पास है। अदालत ने आदेश दिया है कि उनकी मां व अन्य आरोपियों से वसूला जाने वाला जुर्माना दोनों बच्चियों को दिया जाएगा।
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प्यार और पैसे की खातिर अतरौली के दूध डेयरी संचालक की हत्या के मुकदमे में ठीक एक साल 16वें दिन अदालत ने पत्नी व उसके प्रेमी सहित तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुना दी है। साथ में तीनों आरोपियों पर एक एक लाख रुपया जुर्माना भी तय किया है, जो मारे गए डेयरी संचालक की दो मासूम बेटियों को अदा किया जाएगा। यह फैसला एडीजे-4/स्पेशल जज ईसी एक्ट मुकेश कुमार सिंघल के न्यायालय ने सुनाया है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता वरिष्ठ एडीजीसी चौ.जितेंद्र सिंह के अनुसार 13 जनवरी 2018 को पालीमुकीमपुर के गांव गहलौती निर्मल निवासी दूध डेयरी संचालक हरेंद्र चौधरी की अलीगढ़ से बाइक पर गांव जाते समय कुंजलपुर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या का मुकदमा मृत हरेंद्र चौधरी के भाई गजेंद्र सिंह ने दर्ज कराते हुए कहा था कि उनके भाई घटना वाली शाम सात बजे अपने अलीगढ़ स्थित घर से स्कूटी पर सवार होकर गांव लौट रहे थे। तभी उनकी अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी।
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दौरान-ए-विवेचना पुलिस ने हत्या में हरेंद्र की पत्नी के अलावा उसके प्रेमी गर्वित निवासी डंडेसरी सिकंदराराऊ हाथरस व बंटी उर्फ राजेश निवासी नमैनी कासगंज को आरोपी बनाया। इन पर पति की 50 लाख की बीमा पालिसी व प्रेमी की खातिर पत्नी द्वारा हत्या कराए जाने का आरोप लगाया गया। सभी को जेल भेजा गया। बाद में आरोपी पक्ष जब जमानत के लिए हाईकोर्ट गया तो हाईकोर्ट ने जमानत खारिज करते हुए मुकदमे की डे-टू-डे सुनवाई के आदेश दिए। इस आधार पर एक माह पहले मुकदमे का सत्र परीक्षण शुरू हुआ और 24 जनवरी को तीनों आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया। मंगलवार को अदालत ने तीनों आरोपियों को उम्रकैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया है। साथ में तीसरे आरोपी बंटी पर पांच हजार का जुर्माना अतिरिक्त लगाया है।
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बेटियों को दिया जाएगा मां सहित अन्य आरोपियों से वसूला जुर्माना
एडीजीसी चौ. जितेंद्र सिंह के अनुसार अदालत ने आदेश दिया है कि मारे गए डेयरी संचालक हरेंद्र की दो बेटियां 7 वर्ष की चहक व 3 वर्ष महक घर पर ही रह रही हैं। उनकी मां भी जेल चली गई है। उनकी देखरेख का जिम्मा चाचा ताऊ के पास है। अदालत ने आदेश दिया है कि उनकी मां व अन्य आरोपियों से वसूला जाने वाला जुर्माना दोनों बच्चियों को दिया जाएगा।