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हत्या के मामले में सात आरोपियों को आजीवन कारावास
Updated Sat, 02 Sep 2017 01:38 AM IST
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हत्या के मामले में सात आरोपियों को आजीवन कारावास
ब्यूरो,अमर उजाला, अलीगढ़।
चार साल पुराने हत्या के एक मामले में अदालत ने सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 23-23 हजार रुपये अर्थ दंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के वकील अबसार किदवई और जितेंद्र सिंह ने बताया कि थाना मडराक के अंतर्गत गांव बढ़ौली फतेह खां में 26 नवंबर 2013 को करवेंद्र सिंह उर्फ राकेश पुत्र नत्थू सिंह, उसके मामा का लड़का तिलक सिंह पुत्र पवन सिंह निवासी गांव तरेंची, पाली मुकीमपुर, दोनों एक साथ बाइक से आगरा से सबमर्सिबल का सामान लेकर आ रहे थे।
जैसे ही गांव में घुसे तो पहले से ही नलकूप के विवाद को लेकर गांव वालों ने करवेंद्र सिंह उर्फ राकेश और तिलक सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले की थाना मडराक में रिपोर्ट राकेश के पिता नत्थी सिंह ने गांव के ही चुन्नी लाल, दुर्जन, मुकेश उर्फ मुकराम, भजन लाल, दिनेश, शिवचरन, सुभाष चंद्र, देवी राम के खिलाफ हत्या के मामले में दर्ज करायी थी।
इस मामले की सुनवाई स्थानीय अदालत में शुरू हुई। एक आरोपी देवी राम ने हाईकोर्ट की शरण ली। वहां से स्टे हासिल कर लिया। अन्य आरोपियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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ब्यूरो,अमर उजाला, अलीगढ़।
चार साल पुराने हत्या के एक मामले में अदालत ने सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 23-23 हजार रुपये अर्थ दंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के वकील अबसार किदवई और जितेंद्र सिंह ने बताया कि थाना मडराक के अंतर्गत गांव बढ़ौली फतेह खां में 26 नवंबर 2013 को करवेंद्र सिंह उर्फ राकेश पुत्र नत्थू सिंह, उसके मामा का लड़का तिलक सिंह पुत्र पवन सिंह निवासी गांव तरेंची, पाली मुकीमपुर, दोनों एक साथ बाइक से आगरा से सबमर्सिबल का सामान लेकर आ रहे थे।
जैसे ही गांव में घुसे तो पहले से ही नलकूप के विवाद को लेकर गांव वालों ने करवेंद्र सिंह उर्फ राकेश और तिलक सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले की थाना मडराक में रिपोर्ट राकेश के पिता नत्थी सिंह ने गांव के ही चुन्नी लाल, दुर्जन, मुकेश उर्फ मुकराम, भजन लाल, दिनेश, शिवचरन, सुभाष चंद्र, देवी राम के खिलाफ हत्या के मामले में दर्ज करायी थी।
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इस मामले की सुनवाई स्थानीय अदालत में शुरू हुई। एक आरोपी देवी राम ने हाईकोर्ट की शरण ली। वहां से स्टे हासिल कर लिया। अन्य आरोपियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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